यदि साक्ष्य पूर्ण विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं तो दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता: हत्या के मामले में बरी किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया द्वारा दिए गए विस्तृत निर्णय में, 1996 में नसीम खान की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ मध्य प्रदेश राज्य की अपील को खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में जहां साक्ष्य उचित संदेह से परे दोष सिद्ध करने में विफल होते हैं, आरोपी संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 1 अक्टूबर, 1996 का है, जब मध्य प्रदेश के कराईखेड़ा गांव के कुएं के पास नसीम खान पर कथित तौर पर हमला किया गया था। आरोपियों की पहचान रमजान खान, मुसाफ खान (उर्फ मुसाब खान) और हबीब खान के रूप में की गई थी, जिन पर आरोप था कि उन्होंने दरांती, कुल्हाड़ी और डंडे से जानलेवा चोटें पहुंचाई थीं। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के साथ धारा 34 के तहत हत्या का दोषी ठहराया, आजीवन कारावास और 35,000 रुपये का जुर्माना लगाया। हालांकि, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विश्वसनीय साक्ष्य की कमी का हवाला देते हुए 2013 में इस सजा को पलट दिया, जिसके कारण राज्य ने वर्तमान अपील की।

शामिल कानूनी मुद्दे

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सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य कानूनी प्रश्न यह था कि क्या साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों को बरी करने का हाईकोर्ट का निर्णय उचित था और क्या ट्रायल कोर्ट की सजा टिकाऊ थी। सर्वोच्च न्यायालय ने बरी किए जाने के खिलाफ अपील को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया, विशेष रूप से साक्ष्य के विश्वसनीय और विरोधाभासों से मुक्त होने की आवश्यकता पर जोर दिया।

मुख्य अवलोकन और निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन किया और हाईकोर्ट के इस दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने में विफल रहा। न्यायालय ने निम्नलिखित मुद्दों पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं:

1. अविश्वसनीय गवाह गवाही: ट्रायल कोर्ट ने मृतक की मां और भाइयों सहित प्रमुख गवाहों की गवाही पर बहुत अधिक भरोसा किया, जिनके बारे में दावा किया गया था कि वे प्रत्यक्षदर्शी थे। हालांकि, हाईकोर्ट ने उनके बयानों में महत्वपूर्ण असंगतताएं पाईं। उदाहरण के लिए, मृतक की मां (पीडब्लू-8) को दिए गए कथित मौखिक मृत्यु-पूर्व कथन को प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) या उसके शुरुआती पुलिस बयानों में दर्ज नहीं किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के इस आकलन से सहमति जताई कि ऐसे महत्वपूर्ण विवरणों की अनुपस्थिति गवाही की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करती है।

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2. पुष्टिकारक साक्ष्य की आवश्यकता: न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आपराधिक मुकदमों में, विशेष रूप से मृत्युदंड से जुड़े मुकदमों में, गवाहों की गवाही को अतिरिक्त साक्ष्यों द्वारा पुष्टि किया जाना अनिवार्य है। इस मामले में, कथित प्रत्यक्षदर्शी खातों को प्रमाणित करने के लिए कोई पुष्टिकारक साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया।

3. संदेह के लाभ का सिद्धांत: न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यदि गवाहों की गवाही में भौतिक विरोधाभास और असंगतताएं हैं, तो संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। पिछले निर्णयों का हवाला देते हुए, पीठ ने दोहराया, “एक गवाह की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि हो सकती है, बशर्ते कि उसकी गवाही विश्वसनीय हो और विश्वास जगाती हो।” हालांकि, इस मामले में साक्ष्य विश्वसनीयता की सीमा को पूरा करने में विफल रहे।

4. स्वतंत्र गवाहों की कोई भागीदारी नहीं: सर्वोच्च न्यायालय ने देखा कि गांव के कुएं के पास दिनदहाड़े घटना होने के बावजूद, किसी भी स्वतंत्र गवाह की जांच नहीं की गई। न्यायालय ने कहा, “स्वतंत्र गवाहों को सामने लाने में विफलता अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर करती है।”

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5. चिकित्सा साक्ष्य: पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने नसीम खान के शरीर पर कई चोटों की पुष्टि की, जो एक हत्याकांड के अनुरूप थी। हालांकि, अभियोजन पक्ष द्वारा दावा किए गए चोटों और आरोपी की हरकतों के बीच स्पष्ट संबंध की अनुपस्थिति ने मामले को कमजोर कर दिया।

फैसले से उद्धरण

सुप्रीम कोर्ट ने विश्वसनीय साक्ष्य के महत्व पर जोर देते हुए कहा:

“मौखिक मृत्यु-पूर्व कथन इस प्रकार के होने चाहिए कि न्यायालय को उनकी सत्यता पर पूरा भरोसा हो।”

पीठ ने आगे कहा:

“जब साक्ष्य विरोधाभासों, चूकों से भरा हो और पुष्टि का अभाव हो, तो संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए।”

शामिल पक्ष

– अपीलकर्ता: मध्य प्रदेश राज्य, जिसका प्रतिनिधित्व महाधिवक्ता वर्षा मेंदीरत्ता कर रही हैं।

– प्रतिवादी: रमजान खान, मुसाफ खान (उर्फ मुसाब खान) और हबीब खान, जिनका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता कर रहे हैं।

– मामला संख्या: आपराधिक अपील संख्या 2129/2014।

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