इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 29 अक्तूबर से 3 नवंबर तक आधिकारिक रूप से दीवाली की छुट्टियों की घोषणा की

इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस शनिवार से दीवाली की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, क्योंकि कोर्ट प्रशासन ने सोमवार, 28 अक्तूबर को एक आधिकारिक अवकाश घोषित किया है। दीवाली की छुट्टियों के बाद, अदालत की कार्यवाही 4 नवंबर से फिर से शुरू होगी। 

आमतौर पर, दीवाली की आधिकारिक छुट्टियां 29 अक्तूबर से 3 नवंबर तक निर्धारित थीं। लेकिन, इन तारीखों से पहले के सप्ताहांत—26 अक्तूबर को शनिवार और 27 अक्तूबर को रविवार होने के कारण, वकील और वादकारी केवल एक दिन के लिए अदालत खुलने के कारण अपने घर नहीं जा पा रहे थे। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन ने सोमवार, 28 अक्तूबर को भी अवकाश घोषित कर दिया, जिससे लगातार अवकाश का एक लंबा दौर सुनिश्चित हो सके। इस संशोधित कार्यक्रम का उद्देश्य वकीलों और वादकारियों की समस्याओं को हल करना है, ताकि वे बिना किसी बाधा के दीवाली का त्योहार मना सकें।

Video thumbnail
READ ALSO  जब पुरुष और महिला लंबे समय तक साथ रहते हैं तो कानून के तहत विवाह की धारणा बनती है: सुप्रीम कोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles