तेलंगाना हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में कोरियोग्राफर जानी मास्टर को जमानत दी

तेलंगाना हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न के आरोपों में पिछले महीने गिरफ्तार किए गए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कोरियोग्राफर जानी मास्टर को जमानत दे दी है। साइबराबाद पुलिस ने जानी मास्टर के साथ आउटडोर फिल्म शूटिंग के दौरान काम करने वाली एक महिला द्वारा उन पर यौन दुराचार का आरोप लगाए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए नेल्लोर, गोवा और बेंगलुरु में तलाशी अभियान चलाया और आखिरकार जानी मास्टर को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया। उन पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया, क्योंकि मामले में गंभीर आरोप शामिल हैं, जिसके कारण तत्काल कानून प्रवर्तन कार्रवाई की गई। शुरुआत में, रायदुर्गम पुलिस स्टेशन में एक जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे बाद में शिकायतकर्ता के आवास के पास जांच की सुविधा के लिए नरसिंगी पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया।

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तेलुगु फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स ने जानी मास्टर के खिलाफ दावों की जांच के लिए एक समिति बनाकर आरोपों का जवाब दिया। इस बीच, तेलंगाना राज्य महिला आयोग भी इसमें शामिल हो गया है, जिसकी अध्यक्ष नेरेला शारदा ने पुष्टि की है कि शिकायतकर्ता ने आयोग से मदद मांगी है। शारदा ने चल रही कानूनी प्रक्रिया के दौरान आरोप लगाने वाली महिला को पुलिस सुरक्षा और अतिरिक्त सहायता देने का वादा किया।

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इस मामले ने न केवल मनोरंजन उद्योग को हिलाकर रख दिया है, बल्कि राजनीतिक विवाद को भी जन्म दिया है। तेलंगाना भाजपा महिला मोर्चा ने आरोपों को “लव जिहाद” का उदाहरण बताते हुए इस बहस में सांप्रदायिक पहलू जोड़ दिया है। इसके अलावा, जन सेना पार्टी, जिसका जानी मास्टर ने हाल के चुनावों में समर्थन किया था, ने उन्हें कानूनी कार्यवाही के दौरान पार्टी की गतिविधियों से दूर रहने की सलाह दी है।

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