वैधानिक प्रावधान के बिना लाइसेंसधारी की मृत्यु पर मोटर ड्राइविंग स्कूल का लाइसेंस स्वतः रद्द नहीं हो सकता: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि वैधानिक प्रावधान के अभाव में लाइसेंसधारी की मृत्यु पर मोटर ड्राइविंग स्कूल का लाइसेंस स्वतः रद्द नहीं किया जा सकता। श्रीमती भंवरी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य (एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3789/2024) मामले की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रेखा बोराणा ने की, जिन्होंने लाइसेंस समाप्त करने के परिवहन अधिकारियों के निर्णय को खारिज कर दिया तथा याचिकाकर्ता के आवेदन पर नए सिरे से विचार करने का आदेश दिया।

मामले की पृष्ठभूमि:

याचिकाकर्ता श्रीमती भंवरी, जो स्वर्गीय श्री फत्ता राम सियाग की पत्नी हैं, ने परिवहन अधिकारियों द्वारा उनके पति के नाम पर जारी मोटर ड्राइविंग स्कूल लाइसेंस के हस्तांतरण के उनके अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के बाद न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मूल रूप से 2012 में दिया गया लाइसेंस कई बार नवीनीकृत किया गया था और नवंबर 2027 तक वैध था। जून 2023 में अपने पति की मृत्यु के बाद, श्रीमती भंवरी ने लाइसेंस को अपने नाम पर स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया, लेकिन उनके आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 या मोटर ड्राइविंग स्कूल पंजीकरण योजना, 2018 के तहत इस तरह के हस्तांतरण की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है।

शामिल कानूनी मुद्दे:

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अदालत के समक्ष प्राथमिक कानूनी प्रश्न यह था कि क्या परिवहन अधिकारियों द्वारा मोटर ड्राइविंग स्कूल लाइसेंस को स्थानांतरित करने से इनकार करना और इसे स्वचालित रूप से रद्द करने का आदेश देना उचित था, जबकि इस तरह की कार्रवाई के लिए कोई वैधानिक प्रावधान स्पष्ट रूप से अनिवार्य नहीं है।

अधिवक्ता श्री विवेक फिरोदा द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जबकि प्रासंगिक नियम स्पष्ट रूप से लाइसेंस के हस्तांतरण के लिए प्रावधान नहीं करते हैं, वे लाइसेंसधारी की मृत्यु की स्थिति में इसके स्वचालित रूप से रद्द होने का भी आह्वान नहीं करते हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने वी. कृष्णासामी बनाम लाइसेंसिंग अथॉरिटी-कम-रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर मामले में 2009 में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि यदि लाइसेंसधारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी द्वारा सभी आवश्यक योग्यताएं पूरी करने पर स्थानांतरण आवेदन को अँधाधुंध तरीके से खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

राजस्थान राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सज्जन सिंह राठौर ने श्री राजेंद्र सिंह की सहायता से तर्क दिया कि मौजूदा कानूनी ढांचा इस तरह के स्थानांतरण की अनुमति नहीं देता। उन्होंने तर्क दिया कि मृतक लाइसेंसधारी के किसी भी उत्तराधिकारी को संशोधित योजना 2018 के तहत नए सिरे से आवेदन करना होगा, जो मोटर ड्राइविंग स्कूलों के लिए लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण को नियंत्रित करता है।

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न्यायालय की टिप्पणियाँ:

न्यायमूर्ति रेखा बोराना ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं। न्यायालय ने कहा कि मोटर ड्राइविंग स्कूलों को नियंत्रित करने वाले नियम और योजनाएँ लाइसेंसधारी की मृत्यु पर लाइसेंस के स्वतः रद्द होने के मुद्दे पर चुप हैं, लेकिन इस चुप्पी का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि लाइसेंस रद्द होना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों में, न्याय सुनिश्चित करना तथा समानता को संतुलित करना न्यायालयों का कर्तव्य बन जाता है।

अपने निर्णय में न्यायमूर्ति बोराना ने इस बात पर जोर दिया:

“लाइसेंसधारी की मृत्यु पर लाइसेंस को स्वतः रद्द करने के किसी प्रावधान के अभाव में, लाइसेंसिंग प्राधिकरण उसे रद्द करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता था। समानता, न्याय तथा अच्छे विवेक की मांग है कि जहां कानून मौन है, वहां न्यायालयों को इन सिद्धांतों के अनुरूप राहत प्रदान करने के लिए कदम उठाना चाहिए।”

न्यायालय ने केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद एवं अन्य बनाम बिकर्तन दास एवं अन्य (2023) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का भी संदर्भ दिया, जहां वैधानिक प्रावधानों के मौन होने की स्थिति में न्यायसंगत राहत के महत्व को दोहराया गया था।

निर्णय:

न्यायालय ने परिवहन प्राधिकरण के 23 फरवरी, 2024 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें लाइसेंस के हस्तांतरण के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। न्यायालय ने अधिकारियों को केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 24 के आलोक में आवेदन पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया, जिसमें ड्राइविंग स्कूल चलाने के लिए योग्यताएं बताई गई हैं। यदि याचिकाकर्ता श्रीमती भंवरी नियम के तहत योग्य पाई जाती हैं, तो अधिकारियों को उनके नाम पर लाइसेंस जारी करना होगा। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि 2018 की योजना में संशोधित प्रावधानों को 2012 में जारी लाइसेंस पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता।

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न्यायालय ने अधिकारियों को याचिकाकर्ता की पात्रता पर निर्णय लेने और आठ सप्ताह के भीतर उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, न्यायालय ने राजस्थान राज्य को नियमों या योजना में एक प्रावधान शुरू करने पर विचार करने की सलाह दी, जो लाइसेंसधारक की मृत्यु की स्थिति में कानूनी उत्तराधिकारियों को लाइसेंस हस्तांतरित करने की अनुमति देगा, यह देखते हुए कि यह व्यापक सार्वजनिक हित में होगा।

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