बीमार और अशक्त व्यक्ति सख्त पीएमएलए के तहत जमानत प्राप्त कर सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत बीमार या अशक्त व्यक्तियों को जमानत देने की आवश्यकता को रेखांकित किया, भले ही अधिनियम की जमानत शर्तें सख्त हों। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे, ने अधिनियम की कठोरता पर कानूनी सिद्धांतों के पालन पर जोर दिया।

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने अदालत के रुख को स्पष्ट करते हुए कहा, “चाहे पीएमएलए कितना भी सख्त क्यों न हो, हमारे कार्यों को कानून द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। यदि कोई बीमार या अशक्त है, तो उसे मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर जमानत दी जानी चाहिए।”

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यह बयान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किए गए सेवा विकास सहकारी बैंक के बीमार पूर्व अध्यक्ष अमर साधुराम मूलचंदानी की अंतरिम जमानत के लिए सुनवाई के दौरान आया। मुलचंदानी का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अपने मुवक्किल की क्रोनिक किडनी रोग और दैनिक गतिविधियों को करने की सीमित क्षमता को उजागर किया, तथा लंबे समय तक हिरासत में रहने के गंभीर स्वास्थ्य प्रभावों पर जोर दिया।

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मूलचंदानी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता नादकर्णी ने भी कड़ी निगरानी में अस्पताल में भर्ती होने का प्रस्ताव रखा, जबकि रोहतगी ने बताया कि 67 वर्षीय व्यक्ति पहले ही किसी भी अपराध में प्रत्यक्ष संलिप्तता के बिना एक वर्ष से अधिक समय तक हिरासत में रह चुका है।

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