सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारी के खिलाफ केरल हाईकोर्ट की अनुशासनात्मक कार्रवाई को पलटा

एक महत्वपूर्ण फैसले में, सुप्रीम कोर्ट  ने लक्षद्वीप में तैनात एक न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के केरल हाईकोर्ट के 2022 के फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट  के फैसले ने के चेरिया कोया बनाम मोहम्मद नाजर एमपी और अन्य के मामले में केरल हाईकोर्ट द्वारा प्रक्रियात्मक चूक को उजागर किया।

यह विवाद तब शुरू हुआ जब हाईकोर्ट ने एक आपराधिक मुकदमे में कुप्रबंधन के लिए अधिकारी के खिलाफ आरोपों पर कार्रवाई की, जिसमें गवाहों की जिरह की अनुमति नहीं देना और पर्याप्त सबूतों के बिना आरोपी को दोषी ठहराना शामिल था। इन कार्यवाहियों के कारण 23 दिसंबर, 2022 के हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर अधिकारी को जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया गया।

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हालांकि, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की सुप्रीम कोर्ट  की पीठ ने केरल हाईकोर्ट में कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण चूक की ओर इशारा किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने अमिनी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से संपूर्ण रिकॉर्ड की प्रतीक्षा किए बिना अपना निर्णय दे दिया, जो निर्णय के तीन दिन बाद ही प्राप्त हुए। न्यायमूर्ति रॉय ने इस चूक के निहितार्थों पर विस्तार से बताते हुए कहा, “मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अमिनी की अदालत से रिकॉर्ड हाईकोर्ट में 26.12.2022 को ही प्राप्त हुआ, जबकि हाईकोर्ट का निर्णय ऐसी प्राप्ति से पहले, 23.12.2022 को सुनाया गया था। 23.12.2022 को मामले का निर्णय, पूर्ण अभिलेखों की समीक्षा के अभाव में, 23.12.2022 के उक्त आदेश को कानूनी रूप से अमान्य कर देगा और इसे रद्द किया जा सकता है।”

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले के परिणामस्वरूप, न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को निराधार माना गया और मामले को नए सिरे से समीक्षा के लिए केरल हाईकोर्ट को वापस भेज दिया गया है। शीर्ष अदालत ने केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बहाल याचिकाओं का शीघ्र पुनर्मूल्यांकन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

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