दिल्ली हाईकोर्ट ने कोचिंग सेंटर डूबने के मामले में सीबीआई की चार्जशीट को रोकने की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को ओल्ड राजिंदर नगर में एक कोचिंग सेंटर में तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों की दुखद डूबने से संबंधित चार्जशीट दाखिल करने से रोकने की याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने पुष्टि की कि उसके पास चार्जशीट दाखिल करने के लिए बाध्य करने या उसे रोकने का अधिकार नहीं है।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने जे दलविन सुरेश द्वारा प्रस्तुत याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने 27 जुलाई को बाढ़ की घटना में अपने बेटे को खो दिया था। सुरेश ने तर्क दिया था कि जांच अधिकारी जांच के संबंध में अदालत के पूर्व निर्देशों का पालन नहीं कर रहा था। इन दावों के बावजूद, न्यायालय ने कहा कि चार्जशीट प्रक्रिया को नियंत्रित करना उसकी कानूनी शक्तियों से परे है।

READ ALSO  रंगदारी मामले में सुकेश चन्द्रशेखर की पत्नी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, बताया आरोप गंभीर

न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, “याचिकाकर्ता द्वारा की जा रही प्रार्थना कानून से परे है और इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। चार्जशीट दाखिल करने पर रोक लगाने का न्यायालय के पास कोई अधिकार नहीं है।” न्यायालय ने सुरेश की मुख्य याचिका के संबंध में सीबीआई को भी नोटिस जारी किया है, जिसमें 20 सितंबर के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें जांच अधिकारी को बदलने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया गया था। सीबीआई को जवाब देने का निर्देश दिया गया है, मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।

Video thumbnail

याचिका में कम से कम महानिरीक्षक रैंक के सीबीआई अधिकारी द्वारा गहन जांच, जांच की ट्रायल कोर्ट की निगरानी और दिल्ली नगर निगम, दिल्ली अग्निशमन सेवा और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से पूछताछ और कार्रवाई की मांग की गई है।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट मुंबई कॉलेज में हिजाब प्रतिबंध पर बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले की समीक्षा करेगा

यह घटना, जिसके कारण उत्तर प्रदेश की श्रेया यादव, तेलंगाना की तान्या सोनी और केरल के नेविन डाल्विन की मौत हो गई, तब हुई जब भारी बारिश के दौरान राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल का बेसमेंट जलमग्न हो गया था। स्थानीय जांच की सत्यनिष्ठा पर चिंता जताए जाने के बाद 2 अगस्त को मामला दिल्ली पुलिस से सीबीआई को सौंप दिया गया था।

READ ALSO  हाईकोर्ट  ने बीएफआई से विश्व चैंपियनशिप के लिए खारिज किए गए तीन मुक्केबाजों के मूल्यांकन फॉर्म जमा करने को कहा
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles