न्यायमूर्ति ए. बदरुद्दीन की अध्यक्षता में केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में सतीशकुमार बी.आर. (आयु 48) द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ एक आपराधिक मामले में अंतिम रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की गई थी। मामला, सीआरएल.एम.सी. संख्या 5999/2024, एडक्करा पुलिस स्टेशन के अपराध संख्या 1106/2023 से उत्पन्न हुआ,
