एक ऐतिहासिक फैसले में, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि विवाह के झूठे वादे से संबंधित अपराधों के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 69 के तहत सुरक्षा की मांग नहीं कर सकते। भूपेश ठाकुर बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य (Cr.MP(M) संख्या 1798/2024) के मामले में न्यायमूर्ति संदीप शर्मा द्वारा यह निर्णय
