बार में अश्लील नृत्य देखने वाले ग्राहक की मौजूदगी मात्र आईपीसी की धारा 294 के तहत अपराध नहीं: बॉम्बे हाई कोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट ने न्यायमूर्ति ए.एस. गडकरी और न्यायमूर्ति डॉ. नीला गोखले के एक फैसले में यह निर्धारित किया है कि बार में अश्लील नृत्य देखने वाले ग्राहक की मौजूदगी मात्र भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 294 के तहत अपराध नहीं है। इस फैसले ने मुंबई के एक बार में अश्लील हरकतों को प्रोत्साहित करने के आरोपी ग्राहक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, जिससे ऐसे मामलों में आपराधिक दायित्व की सीमाओं पर स्पष्टता मिली।

मामले की पृष्ठभूमि

मामला, “मितेश रमेश पुनमिया बनाम महाराष्ट्र राज्य” (आपराधिक रिट याचिका संख्या 2376/2023), 18 फरवरी, 2016 को मुंबई के सी प्रिंसेस बार और रेस्तरां में हुई एक घटना से उत्पन्न हुआ। अभियोजन पक्ष के अनुसार, कांस्टेबल महेश अरुण चौरे के नेतृत्व में पुलिस की छापेमारी में अश्लील तरीके से नाचती हुई महिलाएं मिलीं, ग्राहक नोट फेंक रहे थे और कथित तौर पर नर्तकियों को प्रोत्साहित कर रहे थे। याचिकाकर्ता, मितेश रमेश पुनमिया, उपस्थित लोगों में से एक था और उस पर आईपीसी की धारा 294 (अश्लील कृत्य और गीत) और धारा 114 (अपराध किए जाने पर उकसाने वाला मौजूद होना) के साथ-साथ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 131 (एए) के तहत आरोप लगाया गया था।

अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि केवल उपस्थित होने और नर्तकियों को कथित रूप से प्रोत्साहित करने से पुनमिया ने इन धाराओं के तहत अपराध किया है। हालांकि, पुनमिया ने तर्क दिया कि उनकी मात्र उपस्थिति किसी भी अश्लील कृत्य में सक्रिय भागीदारी नहीं थी।

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शामिल कानूनी मुद्दे

अपने वकील, श्री रुतुज वारिक द्वारा प्रस्तुत, पुनमिया ने तर्क दिया कि किसी ऐसे स्थान पर मौजूद होना जहां कोई अश्लील कृत्य होता है, आईपीसी की धारा 294 और 114 के तहत अपराध नहीं बनता है जब तक कि उनकी संलिप्तता या उकसाने का विशिष्ट सबूत न हो। बचाव पक्ष ने बॉम्बे हाईकोर्ट के पहले के निर्णयों, जैसे कि रुषभ मिनिशकुमार मेहता बनाम महाराष्ट्र राज्य और मनीष पुरुषोत्तम रुघवानी बनाम महाराष्ट्र राज्य का हवाला दिया, जिसमें स्थापित किया गया था कि किसी विशिष्ट प्रत्यक्ष कृत्य के बिना, केवल उपस्थिति अभियोजन का आधार नहीं है।

याचिका का विरोध करते हुए, अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री विनोद चाटे ने इस बात पर जोर दिया कि एफआईआर में आरोप लगाए गए थे कि पुनमिया उन ग्राहकों में से थी जो महिलाओं को अश्लील इशारे करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी, और तर्क दिया कि यह अपराध में भागीदारी के बराबर है।

न्यायालय का निर्णय और अवलोकन

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न्यायमूर्ति डॉ. नीला गोखले ने न्यायमूर्ति ए.एस. गडकरी के साथ न्यायालय का निर्णय सुनाते हुए इस बात पर जोर दिया कि धारा 294 आईपीसी के तहत अपराध स्थापित करने के लिए, किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य करने या सार्वजनिक स्थान पर या उसके आस-पास अश्लील गीत या शब्द गाने, सुनाने या बोलने का ठोस सबूत होना चाहिए। अदालत ने कहा:

“बार और रेस्तरां में पाए गए ग्राहकों से संबंधित केवल एक सामान्य कथन है कि वे शो का आनंद ले रहे थे और महिला कलाकारों को ‘प्रोत्साहित’ कर रहे थे। याचिकाकर्ता को ऐसा कोई स्पष्ट कार्य करते नहीं पाया गया जो ‘प्रोत्साहित’ शब्द की बाहरी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित कर सके।”

अदालत ने आगे कहा कि कोई भी सबूत नहीं दिखाता है कि पुनमिया ने करेंसी नोट फेंके या कथित अश्लील कृत्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया। निर्णय जारी रहा:

“उन्हें नाचने वाली महिलाओं पर भारतीय मुद्रा के नोट फेंकते नहीं पाया गया। इसके अलावा, यह सुझाव देने के लिए कोई सामग्री भी नहीं है कि याचिकाकर्ता अपराध किए जाने के समय मौजूद था।”

पीठ ने मनीष पुरुषोत्तम रुघवानी बनाम महाराष्ट्र राज्य और रुषभ मिनिषकुमार मेहता बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामलों में पहले के निर्णयों का हवाला देते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि भागीदारी के लिए विशिष्ट आचरण के साक्ष्य के बिना, केवल उपस्थित होना धारा 294 के तहत अभियोजन के लिए कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया और मुंबई के मझगांव के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पुनमिया के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। अदालत का निर्णय इस सिद्धांत को रेखांकित करता है कि कथित अपराध के दृश्य पर केवल उपस्थिति ही धारा 294 आईपीसी के तहत अभियोजन के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक कि भागीदारी या उकसावे के स्पष्ट सबूत न हों।

यह निर्णय याचिकाकर्ता को राहत प्रदान करता है, साथ ही समान मामलों के लिए एक मिसाल कायम करता है, ऐसे प्रावधानों के तहत व्यक्तियों पर आरोप लगाते समय ठोस सबूतों की आवश्यकता को मजबूत करता है।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व श्री रुतुज वारिक ने किया, जिसमें श्री शुभंकर अव्हाड़ और श्री अनुज तिवारी ने सहायता की, जबकि श्री विनोद चाटे महाराष्ट्र राज्य के लिए पेश हुए।

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