दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के मामले को खारिज करने से किया इनकार

सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही को खारिज करने से इनकार कर दिया। यह मामला मतदाता सूची से कथित तौर पर नाम हटाए जाने के बारे में उनकी टिप्पणियों से संबंधित था। यह फैसला भाजपा दिल्ली के नेता राजीव बब्बर द्वारा शुरू की गई कानूनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।

राजीव बब्बर की शिकायत केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों पर केंद्रित है, जिन्होंने दावा किया था कि दिल्ली की मतदाता सूची से लगभग 30 लाख नाम हटाए जाने के पीछे भाजपा का हाथ है, जो मुख्य रूप से बनिया, मुस्लिम और अन्य समुदायों के मतदाताओं को प्रभावित कर रहा है। बब्बर के अनुसार, ये बयान मानहानिकारक थे और चुनावी प्रक्रियाओं में गलत आचरण का आरोप लगाकर भाजपा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाते थे।

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इस मामले में शुरू से ही कई घटनाक्रम हुए हैं, जिसमें फरवरी 2020 में कोर्ट द्वारा कार्यवाही पर अस्थायी रोक लगाना भी शामिल है। आप नेताओं ने 15 मार्च, 2019 के ट्रायल कोर्ट के आदेश और 28 जनवरी, 2020 के सत्र न्यायालय के आदेश को खारिज करने की मांग करते हुए अदालत से अपील की थी, जिसे अब हाईकोर्ट के नवीनतम फैसले द्वारा बरकरार रखा गया है।

राजनीतिक कानूनी लड़ाई में आप नेता आतिशी मार्लेना भी भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा आप विधायकों को ‘खरीदने’ के आरोपों को लेकर दायर एक अलग मानहानि मामले में शामिल थीं, जिसके लिए उन्हें जुलाई में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने जमानत दे दी थी।

केजरीवाल ने पहले तर्क दिया था कि मानहानि की शिकायत को गैर-सहायक माना जाना चाहिए, उनका तर्क था कि यह अस्पष्ट था और इसमें यह स्पष्ट नहीं था कि कथित मानहानि से “पीड़ित व्यक्ति” कौन था। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने पाया था कि केजरीवाल और अन्य आप नेताओं द्वारा लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया मानहानि करने वाले थे, जो सीधे भाजपा को संदर्भित करते थे।

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राजीव बब्बर का कहना है कि मतदाता सूची से जुड़ा कोई भी मुद्दा चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है, भाजपा के नहीं। उन्होंने कहा कि आप के आरोप निराधार और राजनीति से प्रेरित हैं।

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