दिल्ली हाईकोर्ट ने RAU के IAS स्टडी सर्किल त्रासदी में चार आरोपियों की जमानत याचिकाएं प्राप्त कीं

दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर में RAU के IAS स्टडी सर्किल में हुई दुखद घटना में, जहां अचानक बाढ़ आने से तीन छात्रों की जान चली गई, गिरफ्तार किए गए चार सह-मालिकों ने अब जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह कदम 23 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज किए जाने के बाद उठाया गया है।

आरोपी तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी और मामले को हाईकोर्ट में ले गए। राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि निर्णय भावनाओं के बजाय मामले की योग्यता के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि एजेंसियों द्वारा कार्रवाई न करना भी अपराध का हिस्सा है और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों की निष्क्रियता की ओर इशारा किया, जो उनके अनुसार, मुद्दों से अवगत थे, लेकिन कार्रवाई करने में विफल रहे।

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दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले 2 अगस्त को इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का निर्देश दिया था। इसके बाद, तीस हजारी सत्र न्यायालय ने निर्देश दिया कि जमानत याचिकाएं सीबीआई अदालत में दायर की जानी चाहिए, क्योंकि मामला उनके पास स्थानांतरित हो गया था। उल्लेखनीय है कि एक अन्य आरोपी थार चालक मनुज कथूरिया को सत्र न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दे दी गई थी।

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दिल्ली पुलिस ने कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और समन्वयक देशपाल सिंह को गिरफ्तार करने के एक दिन बाद 29 जुलाई को चार सह-मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था, जिससे इस मामले में गिरफ्तारियों की कुल संख्या सात हो गई। चालक को छोड़कर, सभी आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

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इसके अलावा, दिल्ली पुलिस ने भवन प्रबंधन, रखरखाव के लिए जिम्मेदार नगर निगम के कर्मचारियों और अन्य संबंधित पक्षों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप भी दर्ज किए हैं, जिसमें गैर इरादतन हत्या भी शामिल है। यह उल्लेखनीय है कि आरएयू के आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में, जहां यह त्रासदी घटी, यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक लाइब्रेरी है, जहां अचानक पानी घुस जाने से तीन छात्रों की दुखद मौत हो गई।

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