इलाहाबाद हाईकोर्ट के नौ अपर न्यायाधीशों को स्थायी किया गया, केंद्र ने अधिसूचना जारी की

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, भारत सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के नौ अपर न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की पुष्टि करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। 21 अगस्त, 2024 की अधिसूचना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अधिकार के तहत विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी।

जिन न्यायाधीशों को स्थायी पदों पर पदोन्नत किया गया है, वे हैं न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी, मनीष कुमार निगम, अनीश कुमार गुप्ता, सुश्री नंद प्रभा शुक्ला, क्षितिज शैलेंद्र, विनोद दिवाकर, प्रशांत कुमार, मंजीव शुक्ला और अरुण कुमार सिंह देशवाल। ये नियुक्तियाँ उस तिथि से प्रभावी होंगी, जिस दिन वे अपने-अपने कार्यालयों का कार्यभार संभालेंगे।

यह निर्णय देश भर के विभिन्न हाईकोर्टों में रिक्तियों को भरकर न्यायपालिका को मजबूत करने के चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में आया है। भारत के सबसे बड़े हाईकोर्टों में से एक इलाहाबाद हाईकोर्ट, लंबित मामलों की एक बड़ी समस्या से जूझ रहा है, और इन न्यायाधीशों की स्थायी नियुक्ति से न्यायालय की मामलों को अधिक कुशलता से निपटाने की क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है।

इस अधिसूचना पर भारत सरकार के संयुक्त सचिव जगन्ना श्रीनिवासन ने हस्ताक्षर किए और इसे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ-साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और रजिस्ट्रार जनरल सहित सभी संबंधित अधिकारियों को प्रसारित किया गया।

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