इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साथी समुदाय के सदस्यों द्वारा उत्पीड़न का सामना कर रही ट्रांसवुमन को सुरक्षा देने का आदेश दिया

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिकारियों को ट्रांसजेंडर व्यक्ति हुमा उर्फ ​​वासिफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है, जिसे ट्रांसजेंडर समुदाय के साथी सदस्यों द्वारा उत्पीड़न और धमकियों का सामना करना पड़ा है। मामले, WRIT – C संख्या – 24213/2024, की सुनवाई न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश ने की।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ता हुमा उर्फ ​​वासिफ ने खुद को एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति बताया है, जिसे प्रतिवादियों द्वारा लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, जो ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य भी हैं। मामले में नंबर 5 से 10 के रूप में पहचाने जाने वाले प्रतिवादियों ने कथित तौर पर हुमा पर हमला किया और उसे धमकियाँ दीं, जिससे उसे बच्चे के जन्म या शादी जैसे आयोजनों के दौरान सहारनपुर में घरों में जाने से रोक दिया गया। इस प्रतिबंध ने हुमा को उसके जीवनयापन के प्राथमिक साधन, भिक्षा से वंचित कर दिया है, जिससे उसके जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा हो गई हैं।

शामिल कानूनी मुद्दे

इस मामले ने कई महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे सामने लाए:

– जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार: याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उत्पीड़न और धमकियों ने भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता के उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है।

– गरिमा की सुरक्षा: याचिका में गरिमा की सुरक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया गया, क्योंकि प्रतिवादियों द्वारा लगाए गए खतरों और प्रतिबंधों ने हुमा की गरिमा के साथ जीने की क्षमता को कमजोर कर दिया।

– राष्ट्रीय परिषद की भूमिका: न्यायालय ने 2019 के अधिनियम संख्या 40 के तहत राष्ट्रीय परिषद के अस्तित्व को स्वीकार किया, जो ट्रांसजेंडर समुदाय के भीतर शिकायतों को दूर करने के लिए जिम्मेदार है।

न्यायालय का निर्णय

न्यायालय ने रिट याचिका का निपटारा करते हुए कई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ और निर्देश दिए:

1. मौलिक अधिकारों की सुरक्षा: न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि एक नागरिक के रूप में याचिकाकर्ता, किसी भी अन्य नागरिक की तरह गरिमा के साथ जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा का हकदार है। न्यायालय ने कहा, “एक नागरिक के रूप में याचिकाकर्ता, किसी भी अन्य नागरिक की तरह गरिमा के साथ जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा का हकदार है।”

2. प्रथम दृष्टया मामला: न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है, जिससे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट मामला स्थापित होता है।

3. सुरक्षा के लिए आवेदन: न्यायालय ने याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष दो सप्ताह के भीतर एक व्यक्तिगत हलफनामे और प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ उचित आवेदन दायर करने का निर्देश दिया। इस आवेदन पर कानून के अनुसार, इसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

4. जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका: न्यायालय ने सहारनपुर के जिला मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि प्रतिवादी याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों के उपयोग में कोई अवैध बाधा न डालें। न्यायालय ने कहा, “आवश्यक व्यवस्था बनी रह सकती है ताकि याचिकाकर्ता के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को प्रतिवादियों द्वारा किसी भी अनुचित नुकसान के अधीन न किया जाए।”

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महत्वपूर्ण टिप्पणियां

न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं:

– “एक नागरिक के रूप में याचिकाकर्ता किसी भी अन्य नागरिक की तरह गरिमा के साथ जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा का हकदार है।”

– “प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं प्रतीत होता है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा अपने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की गरिमा के साथ सुरक्षा का आश्वासन देने का स्पष्ट मामला बनता है।”

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