भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2024 में अपने निर्णय में न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के एक महत्वपूर्ण पहलू को स्पष्ट करते हुए कहा कि अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील केवल अवमानना के लिए दंड लगाने वाले आदेश के विरुद्ध ही स्वीकार्य है। मुख्य न्यायाधीश डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने अजय कुमार भल्ला एवं अन्य बनाम प्रकाश कुमार दीक्षित के मामले में यह फैसला सुनाया। यह सिविल अपील संख्या 8129-8130/2024 है, जो एसएलपी (सी) संख्या 16785-16786/2024 से उत्पन्न हुई है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला सीआरपीएफ की बी/30 बटालियन के पूर्व कमांडिंग ऑफिसर प्रकाश कुमार दीक्षित के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही से उत्पन्न हुआ था, जिन्हें कथित कदाचार के कारण जुलाई 1995 में सेवा से हटा दिया गया था। निष्कासन के आदेश के खिलाफ उनकी अपील खारिज होने के बाद, दीक्षित ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका दायर की, जिसके कारण कई कानूनी कार्यवाही हुई।
24 दिसंबर, 2019 को दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने निष्कासन के आदेश को रद्द करते हुए निर्देश दिया कि इसके बजाय एक मामूली जुर्माना लगाया जाए, और दीक्षित को बिना किसी पिछले वेतन के बहाल करने का आदेश दिया, लेकिन वरिष्ठता और पदोन्नति सहित सभी परिणामी लाभों के साथ।
मार्च 2021 में बहाल होने और बाद में डिप्टी कमांडेंट के पद पर पदोन्नत होने के बावजूद, दीक्षित ने वरिष्ठता और पदोन्नति के संबंध में अदालत के निर्देशों का पालन न करने का दावा करते हुए अवमानना कार्यवाही दायर की। दिल्ली हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक) और डीआईजी (कार्मिक) को अदालत के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए अवमानना का दोषी पाया।
इसमें शामिल प्रमुख कानूनी मुद्दे
इस मामले ने कई महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों को सामने लाया, विशेष रूप से न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 19 की व्याख्या। प्राथमिक प्रश्न यह था कि क्या धारा 19 के तहत एक अपील उस आदेश के खिलाफ़ सुनवाई योग्य है जो अवमानना के लिए दंड नहीं लगाता है, बल्कि केवल एक पक्ष को दोषी पाता है।
इस संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय ने मिदनापुर पीपुल्स को-ऑप. बैंक लिमिटेड बनाम चुन्नीलाल नंदा [(2006) 5 एससीसी 299] के मिसाल कायम करने वाले मामले में निर्धारित सिद्धांतों की जांच की, जिसमें स्थापित किया गया था कि धारा 19 के तहत अपील केवल अवमानना के लिए दंड लगाने वाले आदेश के खिलाफ ही सुनवाई योग्य है।
सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां और निर्णय
अपने निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दिल्ली हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को अवमानना का दोषी पाया था, लेकिन कोई दंड नहीं लगाया गया था, जिससे न्यायालय की अवमानना अधिनियम की धारा 19 के तहत आदेश के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील सुनवाई योग्य नहीं रह गई। न्यायालय ने टिप्पणी की:
“धारा 19 के तहत अपील केवल अवमानना के लिए दंड लगाने के अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में पारित हाईकोर्ट के आदेश या निर्णय के खिलाफ सुनवाई योग्य है, अर्थात अवमानना के लिए दंड लगाने वाला आदेश।”
न्यायालय ने आगे कहा कि एकल न्यायाधीश के आदेश में दीक्षित को महानिरीक्षक (आईजी) के पद पर पदोन्नत करने के लिए पात्रता का निष्कर्ष शामिल था, जो अवमानना कार्यवाही के दायरे से बाहर था। इस तरह के निर्देश पक्षों के बीच विवाद के गुण-दोष से संबंधित थे और अवमानना कार्यवाही के भीतर उनका निर्णय नहीं किया जाना चाहिए था।
“पक्षों के बीच विवाद के गुण-दोष पर हाईकोर्ट द्वारा जारी किया गया कोई भी निर्देश या लिया गया निर्णय ‘अवमानना के लिए दंडित करने के अधिकार क्षेत्र’ के अंतर्गत नहीं आएगा और इसलिए, सीसी अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील योग्य नहीं होगा।”
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इन टिप्पणियों के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय ने 10 मई, 2024 के डिवीजन बेंच के फैसले को खारिज कर दिया, जिसने लेटर्स पेटेंट अपील को गैर-रखरखाव योग्य बताते हुए खारिज कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने लेटर्स पेटेंट अपील को उसके गुण-दोष पर विचार करने के लिए डिवीजन बेंच की फाइल में वापस कर दिया।
पक्ष और प्रतिनिधित्व
इस मामले में अपीलकर्ता अजय कुमार भल्ला एवं अन्य का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील संजय घोष ने किया, जबकि प्रतिवादी प्रकाश कुमार दीक्षित ने अपनी कानूनी टीम के माध्यम से दलीलें रखीं।