तेलंगाना हाईकोर्ट ने बाल बलात्कार और हत्या मामले में मृत्युदंड की सज़ा को बरकरार रखा

तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक गंभीर फैसले में, दिसंबर 2017 में पांच वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या के लिए 23 वर्षीय मजदूर दिनेश कुमार धरने की मौत की सज़ा की पुष्टि की। यह निर्णय रंगारेड्डी में मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश (MSJ) न्यायालय के पहले के फैसले को बरकरार रखता है, जिसने फरवरी 2021 में धरने को सज़ा सुनाई थी।

मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले धरने को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO अधिनियम), IPC की धारा 302 (हत्या) और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया था। MSJ न्यायालय के फैसले के खिलाफ उनकी अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसमें मृत्युदंड को उचित ठहराया गया।

READ ALSO  भरण-पोषण आवेदन को प्रारंभिक स्तर पर इस आधार पर ख़ारिज नहीं किया जा सकता की दूसरी शादी अमान्य है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Also Read

Video thumbnail
READ ALSO  घरेलू हिंसा मामले में साझा घर में रहने के अधिकार पर नागरिकता की स्थिति का कोई असर नहीं पड़ता: दिल्ली हाईकोर्ट

मामले के विवरण से एक भयावह कृत्य का पता चलता है, जिसमें धरने ने छोटी लड़की को चॉकलेट देने की आड़ में पास की झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया और उसके सिर पर पत्थर से वार करके उसकी हत्या कर दी। इस क्रूर घटना के कारण अपराध के तुरंत बाद ही उनकी गिरफ्तारी हो गई।

Ad 20- WhatsApp Banner
READ ALSO  नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान को नोटिस जारी किया है

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles