एक महत्वपूर्ण निर्णय में, न्यायालय ने विभिन्न नौकरशाहों, राजनेताओं और न्यायिक अधिकारियों द्वारा लाल बत्ती, स्ट्रोब लाइट और मल्टी-टोन्ड सायरन के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का स्वतः संज्ञान लिया है। यह कार्रवाई मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 108 और नियम 119 तथा अभय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (एआईआर 2014 एससी 427) के ऐतिहासिक
