कोर्ट  ने लाल बत्ती और सायरन के अनधिकृत उपयोग पर नकेल कसी

एक महत्वपूर्ण निर्णय में, न्यायालय ने विभिन्न नौकरशाहों, राजनेताओं और न्यायिक अधिकारियों द्वारा लाल बत्ती, स्ट्रोब लाइट और मल्टी-टोन्ड सायरन के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का स्वतः संज्ञान लिया है। यह कार्रवाई मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 108 और नियम 119 तथा अभय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (एआईआर 2014 एससी 427) के ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का सीधा उल्लंघन है।

महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे

इस मामले में संबोधित किए गए प्रमुख कानूनी मुद्दों में शामिल हैं:

– मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन: विशेष रूप से, नियम 108, जो वाहनों पर लाल, सफेद या नीली बत्ती के उपयोग को नियंत्रित करता है, और नियम 119, जो मल्टी-टोन्ड हॉर्न के उपयोग को प्रतिबंधित करता है।

– वीवीआईपी संस्कृति को बढ़ावा: सत्ता के इन प्रतीकों का दुरुपयोग वीवीआईपी संस्कृति को बढ़ावा देने के रूप में देखा गया, जो भारत के संविधान में निहित समानता के सिद्धांत के विपरीत है।

– प्रवर्तन में विफलता: न्यायालय ने प्रतिशोध के डर से उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस और अन्य अधिकारियों की विफलता पर ध्यान दिया।

न्यायालय का निर्णय

न्यायमूर्ति जावेद अहमद पार्रे की अध्यक्षता वाली अदालत ने इस दुरुपयोग को रोकने के लिए कई सख्त आदेश जारी किए:

1. सख्त प्रवर्तन: पुलिस अधिकारियों, यातायात पुलिस और मोटर वाहन विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि नियम 108 और नियम 119 का उल्लंघन करने वालों पर मामला दर्ज किया जाए और उन्हें दंडित किया जाए, चाहे उनकी स्थिति या रैंक कुछ भी हो।

2. तत्काल हटाना: उल्लंघन के मामलों में, अनधिकृत बीकन और सायरन को मौके पर ही हटा दिया जाना चाहिए। यदि विरोध किया जाता है, तो वाहनों को जब्त किया जाना चाहिए।

3. विशेष टीमें: महानिरीक्षक (आईजी) यातायात कश्मीर को उल्लंघनकर्ताओं पर शिकंजा कसने के लिए बारामुल्ला, कुपवाड़ा और बांदीपुरा जिलों में कम से कम डीवाईएसपी रैंक के अधिकारियों की अध्यक्षता में विशेष टीमें गठित करनी हैं।

4. उपायुक्तों को निर्देश: उपर्युक्त जिलों के उपायुक्तों को अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा लाल बत्ती और बहु-टोन वाले सायरन के उपयोग पर रोक लगाने के आदेश जारी करने हैं और यदि ऐसा पाया जाता है तो ऐसे उपकरणों को तत्काल हटाना सुनिश्चित करना है।

5. अनुपालन और रिपोर्टिंग: आईजी यातायात कश्मीर, डीआईजी उत्तरी कश्मीर और उपायुक्तों को इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना है और 15 अगस्त, 2024 को निर्धारित अगली सुनवाई की तारीख तक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

मुख्य अवलोकन

अदालत ने कई महत्वपूर्ण अवलोकन किए:

– लाल बत्ती और सायरन के दुरुपयोग को “असहनीय ध्वनि प्रदूषण” पैदा करने वाला “खतरा” बताया गया और “राज मानसिकता” को बढ़ावा दिया गया जो देश के गणतंत्रात्मक लोकाचार के विपरीत है।

– न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे प्रतीकों का उपयोग केवल उच्च गणमान्य व्यक्तियों तक ही सीमित होना चाहिए, जैसा कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा निर्दिष्ट किया गया है और इनका उपयोग केवल ड्यूटी के दौरान ही किया जाना चाहिए।

– न्यायालय ने इस दुरुपयोग को रोकने के लिए अनुकरणीय जुर्माने और कठोर प्रवर्तन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

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निर्णय से उद्धरण

न्यायालय द्वारा की गई सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणियों में से एक यह थी:

“सत्ता में बैठे लोगों, सार्वजनिक कार्यालयों के धारकों, सिविल सेवकों और यहां तक ​​कि आम नागरिकों द्वारा निषेध के प्रति तिरस्कारपूर्ण उपेक्षा ‘राज मानसिकता’ को दर्शाती है और गणतंत्र की अवधारणा के विपरीत है।”

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