किसी महिला पर IPC की धारा 354A के तहत लैंगिक-विशिष्ट यौन उत्पीड़न कानून के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के आरोपों से जुड़े एक मामले में एक महिला आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया है। मामले की पहचान सी.आर.आर. 515/2020 के रूप में की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 401 के साथ धारा 482 के तहत राहत मांगी थी। याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 354A/506/34 के तहत नेताजी नगर पुलिस स्टेशन केस संख्या 312/2018 के संबंध में फंसाया गया था।

शामिल कानूनी मुद्दे

प्राथमिक कानूनी मुद्दा IPC की धारा 354A की प्रयोज्यता के इर्द-गिर्द घूमता है, जो यौन उत्पीड़न से संबंधित है, एक महिला आरोपी पर। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि धारा 354A में विशेष रूप से “पुरुष” का उल्लेख है, जिससे महिलाओं को इस धारा के तहत मुकदमा चलाने से बाहर रखा गया है। इसके अतिरिक्त, बचाव पक्ष ने एफआईआर और गवाहों के बयानों में याचिकाकर्ता के खिलाफ असंगतियों और विशिष्ट आरोपों की कमी को उजागर किया।

न्यायालय की टिप्पणियाँ और निर्णय

मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ता ने प्रस्तुत किए गए सबमिशन और साक्ष्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। न्यायालय ने निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया:

1. विशिष्ट आरोपों का अभाव: एफआईआर और उसके बाद के बयानों में कथित अपराधों में याचिकाकर्ता की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं बताई गई। आरोप सामान्य थे और याचिकाकर्ता की संलिप्तता के बारे में विशेष विवरण का अभाव था।

2. लिंग-विशिष्ट प्रावधान: न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि आईपीसी की धारा 354A लिंग-विशिष्ट है, जो केवल पुरुषों पर लागू होती है। यह धारा स्पष्ट रूप से “पुरुष” से शुरू होती है, जिससे कानूनी रूप से महिलाओं को इस प्रावधान के तहत अभियोजन से बाहर रखा जाता है।

3. कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग: न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही एक गुप्त उद्देश्य से शुरू की गई थी, संभवतः उत्पीड़न और धमकी देने के लिए। न्यायालय ने हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का हवाला दिया, जो उन परिस्थितियों को रेखांकित करते हैं जहां न्यायालय कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है।

न्यायालय की महत्वपूर्ण टिप्पणियां

न्यायमूर्ति गुप्ता ने टिप्पणी की:

“धारा 354ए आईपीसी केवल पुरुष अभियुक्त के मामले में ही लागू हो सकती है। यह धारा ‘पुरुष’ शब्द से शुरू होती है। तदनुसार, एक महिला को आईपीसी की धारा 354ए के तहत अपराध करने वाला नहीं कहा जा सकता है।”

न्यायालय ने आगे कहा:

“वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप केवल अभियुक्त पर बदला लेने और निजी और व्यक्तिगत रंजिश के कारण उसे परेशान करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं।”

निष्कर्ष

इन टिप्पणियों के आलोक में, कलकत्ता हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 354ए/506/34 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया। न्यायालय का निर्णय दंड प्रावधानों की विशिष्ट भाषा का पालन करने और कानूनी प्रक्रियाओं के दुरुपयोग को रोकने के महत्व को रेखांकित करता है।

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मामले का विवरण

– केस नंबर: सी.आर.आर. 515 ऑफ 2020

– बेंच: न्यायमूर्ति अजय कुमार गुप्ता

– याचिकाकर्ता के वकील: श्री अयान भट्टाचार्य, श्री अमितब्रत हैत, श्री अर्पित चौधरी

– राज्य के वकील: श्री मधुसूदन सूर, श्री दीपांकर परमानिक

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