दिल्ली के मुख्यमंत्री के सहयोगी बिभव कुमार ने स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार ने आप की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल से जुड़े हाई-प्रोफाइल मारपीट मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, कुमार की जमानत याचिका 19 जुलाई को दायर की गई थी और 12 जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद 24 जुलाई को पंजीकृत की गई थी।

कुमार के खिलाफ आरोप 13 मई को मुख्यमंत्री केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर हुई एक घटना से जुड़े हैं, जहां उन्होंने कथित तौर पर मालीवाल के साथ मारपीट की थी। शिकायत के बाद, 16 मई को कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत गंभीर आरोपों के साथ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इनमें आपराधिक धमकी, महिला पर हमला या उसके कपड़े उतारने के इरादे से आपराधिक बल का प्रयोग और गैर इरादतन हत्या का प्रयास शामिल है। इसके बाद 18 मई को कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुमार को जमानत देने से इनकार करते हुए सरकारी हलकों में उनके “काफी प्रभाव” को उजागर किया, तथा उन्हें जमानत दिए जाने पर गवाहों पर संभावित प्रभाव या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की चिंता व्यक्त की। न्यायालय को न्यायिक प्रक्रिया के उस चरण में कुमार को जमानत पर रिहा करने का कोई ठोस कारण नहीं मिला।

सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में कुमार ने आरोपों को निराधार बताया है तथा कहा है कि जांच पूरी हो जाने के बाद भी उनकी हिरासत जारी रखना अनुचित है। उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है, तथा जांच पूरी होने तथा उनके खिलाफ आरोपों की प्रकृति के आधार पर न्यायिक पुनर्विचार की मांग की है।

Also Read

इस मामले ने इसमें शामिल व्यक्तियों के प्रोफाइल तथा आरोपों की गंभीर प्रकृति के कारण काफी ध्यान आकर्षित किया है। कुमार की वर्तमान न्यायिक हिरासत तथा सर्वोच्च न्यायालय के लंबित निर्णय ने भारत की न्याय प्रणाली में हाई-प्रोफाइल मामलों के उपचार के संबंध में चल रही चिंताओं को उजागर किया है।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles