निठारी हत्याकांड मामले में सुरेंद्र कोली को बरी किए जाने की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 2006 के कुख्यात निठारी सीरियल हत्याकांड में सुरेंद्र कोली को बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है। पीड़ितों में से एक के पिता पप्पू लाल द्वारा दायर याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें कोली को बरी किया गया था। इसमें हाईकोर्ट के कामकाज और निष्कर्षों पर सवाल उठाए गए हैं।

न्यायमूर्ति बीआर गवई, सतीश चंद्र शर्मा और संदीप मेहता ने लाल की अपील के जवाब में नोटिस जारी किए हैं और कोली से जवाब मांगा है। उन्होंने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वह समीक्षा के लिए ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों से रिकॉर्ड प्राप्त करे।

यह मामला अपनी वीभत्स प्रकृति के कारण लोगों की यादों में गहराई से अंकित है। इसमें कई बच्चों की हत्या और कथित यौन उत्पीड़न शामिल है। नोएडा में एक बंगले के पीछे कंकाल के अवशेष मिलने से व्यापक भय और आक्रोश फैल गया था। कोली, जो मोनिंदर सिंह पंढेर का घरेलू सहायक था, को उसकी संलिप्तता के लिए सितंबर 2010 में पहली बार मृत्युदंड दिया गया था।

हालांकि, 16 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंढेर और कोली दोनों के लिए इस सजा को पलट दिया, जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा उनके अपराध को “उचित संदेह से परे” साबित करने में विफलता का हवाला दिया गया और जांच की आलोचना करते हुए इसे “सार्वजनिक विश्वास के साथ विश्वासघात” बताया। न्यायालय ने कोली के इकबालिया बयान और जैविक अवशेषों की बरामदगी को संभालने में प्रक्रियागत खामियों की ओर इशारा किया, जिससे सबूतों की सत्यनिष्ठा पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा हुआ।

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हाईकोर्ट के फैसले में अभियोजन पक्ष के दृष्टिकोण में विसंगतियों का भी उल्लेख किया गया, जिसमें शुरू में बरामदगी के लिए पंढेर और कोली को संयुक्त रूप से जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन बाद में दोष का भार पूरी तरह से कोली पर डाल दिया गया। इस बदलाव और कोली के खिलाफ 12 मामलों में बाद में बरी होने और तीन अन्य मामलों में सबूतों की कमी के कारण, न्यायिक प्रक्रिया को जांच के दायरे में लाया गया है।

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