यदि कोई उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो दिव्यांगों के लिए आरक्षित पदों को सामान्य श्रेणी से भरा जाएगा: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि दिव्यांग व्यक्तियों (PwD) के लिए आरक्षित पद जो खाली रह गए हैं, उन्हें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को दिया जाना चाहिए, यदि कोई उपयुक्त दिव्यांग उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है। यह महत्वपूर्ण निर्णय न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने 30 मई, 2024 को सतीश कुमार मिश्रा बनाम म.प्र. लोक सेवा आयोग जिला इंदौर एवं अन्य (रिट याचिका संख्या 13300/2017) के मामले में सुनाया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला सतीश कुमार मिश्रा के इर्द-गिर्द घूमता है, जिन्होंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित चयन प्रक्रिया में खनन अधिकारी के पद के लिए प्रतीक्षा सूची में पहला स्थान प्राप्त किया था। एक पद दिव्यांग व्यक्ति के लिए आरक्षित था, लेकिन इस कोटे के तहत कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला। मिश्रा ने तर्क दिया कि चूंकि पद रिक्त है, इसलिए इसे विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 34(2) के अनुसार अनारक्षित श्रेणी के पद में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

कानूनी मुद्दे और न्यायालय का निर्णय

न्यायालय के समक्ष प्राथमिक कानूनी मुद्दा विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 की धारा 36 की व्याख्या थी। यह धारा यह अनिवार्य करती है कि यदि दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति किसी भर्ती वर्ष में नहीं भरी जा सकती है, तो उसे अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया जाना चाहिए। यदि अभी भी रिक्त है, तो उसे गैर-दिव्यांग उम्मीदवार द्वारा भरा जाना चाहिए।

न्यायमूर्ति द्विवेदी ने कहा:

“चूंकि प्रावधान में ‘करेगा’ शब्द का उपयोग करने से स्पष्ट रूप से यह निहित है कि विकलांग व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करके रिक्ति को भरना अनिवार्य है और इस प्रकार प्रतिवादी-नियोक्ता सामान्य श्रेणी से संबंधित व्यक्ति द्वारा रिक्ति को भरने के लिए बाध्य है”।

न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राम स्वरूप सरोज (2000) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए प्रतिवादियों की इस दलील को खारिज कर दिया कि प्रतीक्षा सूची समाप्त हो चुकी है। न्यायमूर्ति द्विवेदी ने कहा:

“केवल इसलिए कि अभ्यावेदन के लंबित रहने के दौरान प्रतीक्षा सूची की वैधता अवधि समाप्त हो गई, प्रतिवादी यह रुख नहीं अपना सकते कि अब खनन अधिकारी के रिक्त पद पर नियुक्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि याचिकाकर्ता ने प्रतीक्षा सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।”

न्यायालय का आदेश

हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया और प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे तीन महीने के भीतर खनन अधिकारी के पद पर सतीश कुमार मिश्रा को नियुक्त करें।

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पक्ष और कानूनी प्रतिनिधि

– याचिकाकर्ता: सतीश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता शोएब हसन खान द्वारा प्रतिनिधित्व

– प्रतिवादी: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य, आयोग के लिए अधिवक्ता निखिल भट्ट द्वारा प्रतिनिधित्व

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