हाईकोर्ट ने साक्ष्य के अभाव का हवाला देते हुए हत्या के मामले में तीन लोगों को बरी किया

एक महत्वपूर्ण फैसले में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तीन लोगों को बरी कर दिया है, जिन्हें पहले निचली अदालत ने हत्या के मामले में दोषी ठहराया था। इसके लिए उन्होंने निर्णायक साक्ष्य के अभाव और संदिग्ध गवाहों की गवाही का हवाला दिया। न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति संजय अग्रवाल की खंडपीठ ने 1 जुलाई, 2024 को आपराधिक अपील संख्या 1179/2015 में यह फैसला सुनाया।

मामले की पृष्ठभूमि:

यह मामला 24 मई, 2014 का है, जब जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा पुलिस थाने के अंतर्गत खिसोरा गांव के जंगल में भरत उर्फ ​​भूपेंद्र की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि तीनों आरोपियों – राजेंद्र प्रसाद, कोमल प्रसाद और कालीराम लहरे – ने उस दिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच गमछे से पीड़ित का गला घोंट दिया था।

8 सितंबर, 2015 को अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, जांजगीर ने तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) सहपठित धारा 34 (सामान्य इरादा) के तहत दोषी ठहराया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और प्रत्येक पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। इस फैसले से व्यथित होकर आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील दायर की।

मुख्य कानूनी मुद्दे और न्यायालय का निर्णय:

1. मृत्यु की हत्या की प्रकृति:

न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष यह निर्णायक रूप से स्थापित करने में विफल रहा कि मृत्यु की प्रकृति हत्या की थी। शव परीक्षण करने वाले डॉ. सदानंद जांगड़े (पीडब्लू-10) मृत्यु के कारण पर कोई निश्चित राय नहीं दे सके। न्यायालय ने कहा कि पीड़ित के सिर पर कोई चोट नहीं पाई गई और गला घोंटने के कोई निशान नहीं थे।

2. प्रत्यक्षदर्शी की गवाही की विश्वसनीयता:

अभियोजन पक्ष का मामला प्रत्यक्षदर्शी के रूप में प्रस्तुत देवनाथ जांगड़े (पीडब्लू-4) की गवाही पर बहुत अधिक निर्भर था। हालाँकि, अदालत ने कई कारणों से उसकी गवाही को अविश्वसनीय पाया:

क) वह एक संयोगवश गवाह था जिसकी अपराध स्थल पर उपस्थिति संतोषजनक ढंग से स्पष्ट नहीं की गई थी।

ख) उसका बयान नौ महीने से अधिक की देरी के बाद दर्ज किया गया था।

ग) कथित रूप से अपराध को देखने के बाद उसका आचरण अप्राकृतिक माना गया, क्योंकि उसने घटना की सूचना तुरंत किसी को नहीं दी।

3. धारा 34 आईपीसी (सामान्य इरादा) का अनुप्रयोग:

अदालत को यह साबित करने के लिए अपर्याप्त सबूत मिले कि अभियुक्त ने हत्या करने का एक सामान्य इरादा साझा किया था।

4. मकसद:

अभियोजन पक्ष अपराध के लिए स्पष्ट मकसद स्थापित करने में विफल रहा, क्योंकि अभियुक्त और मृतक के बीच कोई निकट दुश्मनी नहीं थी।

अदालत का निर्णय:

इन निष्कर्षों के आधार पर, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई सजा और सजा को रद्द कर दिया। तीन अपीलकर्ताओं – राजेंद्र प्रसाद, कोमल प्रसाद और कालीराम लहरे – को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया और किसी अन्य मामले में आवश्यकता न होने पर तुरंत रिहा करने का आदेश दिया गया।

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कानूनी प्रतिनिधित्व:

श्री ऋषि राहुल सोनी अपीलकर्ताओं के वकील के रूप में पेश हुए, जबकि श्री अफरोज खान ने पैनल वकील के रूप में राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

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