सिक्किम हाईकोर्ट ने 80 वर्षीय नानी के साथ बलात्कार करने वाले व्यक्ति की दोषसिद्धि को बरकरार रखा

एक महत्वपूर्ण फैसले में, सिक्किम हाईकोर्ट ने 80 वर्षीय नानी के साथ बार-बार बलात्कार करने के लिए 24 वर्षीय व्यक्ति की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय और न्यायमूर्ति भास्कर राज प्रधान की खंडपीठ ने आपराधिक अपील संख्या 07/2023 में यह फैसला सुनाया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला कई भयावह घटनाओं से उत्पन्न हुआ, जिसमें अपीलकर्ता, जो अपनी नानी (पीड़िता), माता और पिता के साथ रह रहा था, ने कई बार बुजुर्ग महिला का यौन उत्पीड़न किया। कथित तौर पर पहला हमला जनवरी-फरवरी 2022 में हुआ, उसके बाद उसी वर्ष मार्च-अप्रैल और अप्रैल-मई में भी ऐसी ही घटनाएँ हुईं।

पीड़िता ने शर्म और अपने पोते की धमकियों के डर से शुरू में किसी को भी अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के बारे में नहीं बताया। हालांकि, तीसरी घटना के बाद, वह एक पड़ोसी के घर भाग गई और बाद में कमल राय नामक एक अन्य व्यक्ति के साथ 16-17 दिनों तक रही। जब उसकी बेटी (अपीलकर्ता की मां) वापस लौटी और उसे घर लाने की कोशिश की, तो पीड़िता ने मना कर दिया और बार-बार यौन उत्पीड़न का खुलासा किया।

8 मई, 2022 को, पीड़िता ने अपनी बेटी के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एफ) (आरोपी से संबंधित महिला से बलात्कार), 376(2)(एन) (एक ही महिला से बार-बार बलात्कार करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप लगाए गए।

कानूनी मुद्दे और अदालत का फैसला

अदालत के समक्ष प्राथमिक मुद्दे पीड़िता की गवाही की विश्वसनीयता, अपराध की रिपोर्ट करने में देरी और दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए सबूतों की पर्याप्तता थे।

1. पीड़िता की गवाही: अदालत ने पीड़िता की गवाही को विश्वसनीय और भरोसेमंद पाया। न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय ने कहा, “यदि न्यायालय को लगता है कि अभियोक्ता की गवाही न्यायालय के विश्वास को प्रेरित करती है तथा विश्वसनीय और भरोसेमंद पाई जाती है, तो न्यायालय अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए केवल उसकी गवाही पर भरोसा कर सकता है तथा उसे कहीं और उसकी गवाही की पुष्टि की आवश्यकता नहीं है”।

2. रिपोर्ट करने में देरी: एफआईआर दर्ज करने में देरी को संबोधित करते हुए, न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा कि इस तरह की देरी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए जरूरी नहीं है, खासकर करीबी रिश्तेदारों से जुड़े मामलों में। न्यायालय ने कहा, “यह स्वाभाविक रूप से पीड़िता की घटना के बारे में बात करने की अनिच्छा को स्पष्ट करेगा, पुलिस को मामले की रिपोर्ट करने के कठिन कार्य की तो बात ही छोड़िए”।

3. पुष्टि करने वाले साक्ष्य: न्यायालय ने कहा कि पीड़िता की गवाही की पुष्टि उसकी बेटी (पीडब्लू-3) और एक अन्य गवाह (पीडब्लू-5) ने की थी, जिन्होंने पीड़िता को आश्रय दिया था। मेडिकल जांच, हालांकि निर्णायक नहीं थी, लेकिन यौन उत्पीड़न से इनकार नहीं करती थी।

न्यायालय की टिप्पणियाँ

हाईकोर्ट ने पीड़िता और उसकी बेटी द्वारा अपने ही पोते/बेटे के विरुद्ध गवाही देने के महत्व पर जोर दिया। न्यायमूर्ति राय ने टिप्पणी की, “पीडब्लू-2 और पीडब्लू-3 दोनों ने अपने ही पोते/बेटे के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है, जो कि वास्तविक कारणों के बिना, कोई भी दादा-दादी या माँ अन्यथा नहीं करते”।

न्यायालय ने पीड़िता की कमज़ोरी और अपराध में शामिल विश्वासघात पर भी प्रकाश डाला। निर्णय में कहा गया, “इसलिए विद्वान ट्रायल न्यायालय को पीड़िता, एक वरिष्ठ नागरिक, पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं मिला, जो अपनी उम्र में अपने ही पोते के विरुद्ध ऐसा आरोप लगाने की संभावना नहीं रखती, जब तक कि उसके पास कोई विकल्प न हो।”

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निष्कर्ष

हाईकोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया, तथा पश्चिम सिक्किम में फास्ट ट्रैक न्यायालय द्वारा दी गई सजा और दोषसिद्धि दोनों को बरकरार रखा। अपीलकर्ता को बलात्कार के आरोपों के लिए कठोर आजीवन कारावास और आपराधिक धमकी के लिए दो साल की सजा, साथ ही जुर्माना लगाया गया है।

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