केंद्र सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट  में नए आपराधिक कानूनों के हिंदी नामकरण पर स्पष्टीकरण किया 

मद्रास हाईकोर्ट  के समक्ष हाल ही में हुई सुनवाई में, केंद्र सरकार ने तीन नए आपराधिक कानूनों को दिए गए हिंदी नामों को वैध ठहराया, जबकि संवैधानिक चुनौती में उनकी वैधता पर सवाल उठाया गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आर महादेवन और न्यायमूर्ति मोहम्मद शफीक की अध्यक्षता वाली अदालत ने थूथुकुडी स्थित वकील बी रामकुमार आदित्यन द्वारा दायर याचिका पर विचार किया।

आदित्यन की याचिका में तर्क दिया गया है कि कानून के नामों के लिए हिंदी और संस्कृत का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 348 का उल्लंघन करता है, जिसमें कहा गया है कि सभी आधिकारिक कानूनी ग्रंथों को अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस खंड का उद्देश्य पूरे भारत में कानूनी प्रक्रियाओं में स्पष्टता और एक समान समझ सुनिश्चित करना है, जहां कई भाषाएं बोली जाती हैं।

सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ए आर एल सुंदरसन ने तर्क दिया कि संसद ने जनता की सामूहिक इच्छा को ध्यान में रखते हुए अपने विवेक से इन नामों को चुना है। सुंदरसन ने कहा, “यह संसद की समझदारी है। हमारे द्वारा चुने गए विधिनिर्माताओं ने इन कानूनों का नाम अपने विवेक के आधार पर रखा है। अगर यह संविधान के खिलाफ है, तो यह एक बात है, लेकिन यह किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है।” उन्होंने जोर देकर कहा कि पहुंच बढ़ाने के लिए नाम अंग्रेजी अक्षरों में भी अंकित किए गए हैं।

अदालत में बहस काफी तीखी रही, जिसमें याचिकाकर्ता के वकील ने अनुच्छेद 348 के पालन पर जोर दिया। वकील ने जोर देकर कहा कि आधिकारिक ग्रंथों के रूप में, कानूनों के नाम अक्सर कानूनी संदर्भों में उद्धृत किए जाएंगे और इसलिए स्थिरता बनाए रखने और भ्रम से बचने के लिए अंग्रेजी में होने चाहिए।

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इसका विरोध करते हुए, सुंदरसन ने तर्क दिया कि इन नामों का अंग्रेजी लिप्यंतरण समय के साथ उनके अनुकूलन में सहायता करता है, यह सुझाव देते हुए कि इस तरह के परिवर्तन किसी भी मौलिक अधिकार को बाधित नहीं करेंगे, इसलिए न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

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