कर्नाटक हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को पीड़िता से विवाह के लिए जमानत दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए 23 वर्षीय व्यक्ति को उस महिला से विवाह करने के लिए 16 दिनों की जमानत दी है, जिसके साथ बलात्कार का आरोप उस पर लगाया गया था। आरोपी तब से जेल में है, जब पीड़िता नाबालिग थी। अब 18 वर्षीय पीड़िता ने विवाह के लिए सहमति दे दी है, जो जमानत अवधि के दौरान होगी।

न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना ने विवाह और उनके एक वर्षीय बच्चे के कल्याण को मुख्य विचार बताते हुए आरोपी को 17 जून से 3 जुलाई तक मैसूर शहर की जेल से अंतरिम रिहा करने का आदेश दिया। न्यायालय का उद्देश्य किसी भी संभावित सामाजिक कलंक को रोकना है, जो बच्चे को प्रभावित कर सकता है।

कार्यवाही के दौरान, यह सामने आया कि युगल ने पहले भागकर एक मंदिर में अनौपचारिक रूप से विवाह किया था, जिसके कारण महिला 16 वर्ष और 9 महीने की उम्र में गर्भवती हो गई थी। उनकी माँ ने उनके भागने के बाद बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने महिला को बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

16 फरवरी, 2023 को गिरफ्तारी के बाद से आरोपी न्यायिक हिरासत में है। जमानत देने का अदालत का फैसला मामले की विशिष्ट परिस्थितियों, खास तौर पर उनके बच्चे के जन्म और उनके चल रहे रिश्ते पर आधारित है। न्यायाधीश ने निर्धारित किया कि 4 जुलाई को अगली सुनवाई में विवाह प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, आरोपी को स्थानीय पुलिस स्टेशन में साप्ताहिक रूप से रिपोर्ट करना आवश्यक है।

यह निर्णय डीएनए परीक्षण के माध्यम से सत्यापन के बाद भी दिया गया है, जिसमें पुष्टि की गई है कि आरोपी और पीड़िता बच्चे के जैविक माता-पिता हैं। अब परिवार द्वारा विवाह का समर्थन किए जाने के बाद, अदालत ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करके आरोपी को विवाह करने और इस प्रकार अपने बच्चे और साथी का समर्थन करने का अवसर दिया।

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न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि यह निर्णय बच्चे के सर्वोत्तम हित में लिया गया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि बच्चे को भविष्य में बहिष्कार का सामना नहीं करना पड़ेगा और माँ बिना किसी अनावश्यक कठिनाई के अपने बच्चे का उचित पालन-पोषण कर सकेगी।

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