रामपुर में जबरन घर खाली करवाने के मामले में सपा नेता आजम खान को दोषी करार दिया गया

बुधवार को रामपुर की एक अदालत ने समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान को आठ साल पुराने एक मामले में जबरन घर खाली करवाने और मालिक पर हमला करने का दोषी करार दिया। विधायकों से जुड़े मामलों को देखने वाली विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने खान को दोषी पाया, जिसकी पुष्टि उनके वकील विनोद शर्मा ने की।

दिसंबर 2016 में दर्ज की गई इस घटना में खान और सेवानिवृत्त सर्किल अधिकारी बरकत अली ने कथित तौर पर अबरार के घर में घुसकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और उसे संपत्ति खाली करने के लिए मजबूर करने के लिए शारीरिक रूप से हमला किया।

हालांकि अदालत ने खान की दोषसिद्धि की पुष्टि कर दी है, लेकिन सजा बाद में सुनाई जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के सामने पेश हुए खान फिलहाल अलग-अलग आरोपों में सीतापुर जेल में बंद हैं।

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