एक हालिया निर्णय में, मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के पूर्व कांस्टेबल उमा कांत की बर्खास्तगी को बरकरार रखा, जिन्होंने एक अन्य CISF कांस्टेबल के एटीएम कार्ड का बिना अनुमति उपयोग किया था। यह मामला, “उमा कांत बनाम इंस्पेक्टर जनरल,” माननीय न्यायाधीश आर.एन. मंजुला की अध्यक्षता में सुनाया गया। निर्णय 1 मार्च
