हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ जिला न्यायालय में सरकारी वकीलों की कमी पर जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट  ने केंद्र सरकार को चंडीगढ़ की जिला अदालत में सरकारी वकीलों की कमी के कारण न्याय की धीमी गति को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर जवाब देने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगली सुनवाई तक जवाब न देने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि सरकारी वकीलों की सीमित संख्या न्यायिक प्रक्रियाओं को धीमा कर रही है। जिला अदालत में वर्तमान में 29 न्यायाधीश हैं लेकिन केवल 20 राज्य वकील हैं। इन राज्य वकीलों को स्थायी और लोक अदालतों में भी उपस्थित होना पड़ता है।

अदालत को बताया गया कि राज्य के 20 वकीलों में से एक डीसी कार्यालय में तैनात है। दोपहर के भोजन के बाद, अन्य वकीलों को स्थायी और लोक अदालतों के सत्र में भाग लेना होता है। यह स्थिति वकीलों और जनता दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। चंडीगढ़ की जिला अदालत में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के बावजूद, सरकारी वकीलों की संख्या वर्षों से स्थिर बनी हुई है। नतीजतन, सभी अदालतों में वकीलों की अनुपस्थिति से सुनवाई और गवाहों की गवाही में देरी होती है, जिससे मामले लंबे समय तक चलते रहते हैं।

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