सुप्रीम कोर्ट ने युवा महिला की हिरासत में मौत की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दिया, पंजाब सरकार की अपील खारिज कर दी

एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में, भारत के सुप्रीम कोर्ट  ने पंजाब सरकार की एक अपील को खारिज कर दिया है, जिससे एक युवा महिला की हिरासत में मौत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने के फैसले को बरकरार रखा गया है। रमनदीप कौर के रूप में पहचानी जाने वाली युवती की अगस्त 2017 में पुलिस हिरासत में दुखद मृत्यु हो गई, जिसके बाद गंभीर दुराचार के आरोप लगे।

मामला तब सामने आया जब मुकुल गर्ग ने अपने वकील प्रथम सेठी और प्रांशुल ढुल के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि धोखाधड़ी के एक मामले में पूछताछ के दौरान पुलिस ने उनकी मंगेतर को बेरहमी से पीटा, जिससे उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद, स्थानीय पुलिस ने इसे आत्महत्या बताकर मामले को जल्दबाजी में बंद कर दिया, जिस पर तत्काल प्रतिक्रिया हुई और गहन जांच की मांग की गई।

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याचिका दायर होने के बाद हाईकोर्ट ने शुरुआत में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया था। हालाँकि, एसआईटी के निष्कर्षों और मृतक के पास से मिले चाकू जैसे महत्वपूर्ण सबूतों को संभालने में विसंगतियों ने उनकी जांच की सत्यनिष्ठा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मामले के लिए महत्वपूर्ण चाकू, एएसआई सुखदेव सिंह को सौंपे जाने के बाद गायब होने की सूचना दी गई थी, इसके गायब होने के बारे में कोई जांच नहीं की गई।

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इन मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए, हाईकोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट में कई कमियों पर जोर दिया और कानूनी व्यवस्था में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए निष्पक्ष जांच की आवश्यकता बताई। नतीजतन, 11 मार्च, 2024 को अदालत ने सीबीआई को जांच अपने हाथ में लेने और तीन महीने के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।

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