पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट 1996 एनडीपीएस मामले में दोषी करार

पूर्व भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी संजीव भट्ट को बुधवार को गुजरात के पालनपुर सत्र न्यायालय ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस) के तहत 1996 के नशीले पदार्थों के मामले में दोषी ठहराया था।

यह मामला बनासकांठा में जिला पुलिस अधीक्षक के रूप में भट्ट के कार्यकाल का है, जहां उन पर पालनपुर में एक होटल के कमरे में 1.5 किलोग्राम अफीम रखकर एक वकील सुमेरसिंह राजपुरोहित को फंसाने का आरोप लगाया गया था।

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गुजरात अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने भट्ट को राजपुरोहित के खिलाफ कथित तौर पर फर्जी सबूत बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया।

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भट्ट पहले से ही 1989 के एक हिरासत में मौत के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे।

इस पहले मामले में, जामनगर अदालत ने भट्ट को प्रभुदास वैश्नानी की मौत का दोषी पाया, जिनकी पुलिस हिरासत में चोटों के कारण मौत हो गई थी।

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