राशन वितरण मामला: कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल पुलिस की अलग जांच पर अंतरिम रोक लगाई

कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में कथित करोड़ों रुपये के राशन वितरण घोटाले से संबंधित छह मामलों में पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा अलग-अलग जांच पर अंतरिम रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल-न्यायाधीश पीठ ने इस मामले में राज्य पुलिस द्वारा की जा रही अलग-अलग जांच पर 22 अप्रैल तक रोक लगा दी।

साथ ही गुरुवार को राज्य सरकार ने राशन वितरण मामले में अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 15 दिन का समय मांगा. इसे मंजूर करते हुए अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 8 अप्रैल के लिए निर्धारित की।

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हालांकि, ईडी के वकील ने राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय देने पर आपत्ति जताई।

न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने बताया कि 5 जनवरी को संदेशखाली में ईडी और सीएपीएफ टीमों पर हमले की जड़ राशन वितरण मामले में केंद्रीय एजेंसी की जांच थी।

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”अब हमले से जुड़े मामले की जांच सीबीआई कर रही है. चूंकि राज्य सरकार अब इस मामले में हलफनामा के जरिये अपना स्पष्टीकरण दाखिल करना चाहती है, इसलिए उसे भी मौका दिया जाना चाहिए. इसीलिए छह मामलों में राज्य पुलिस की अलग से जांच पर अंतरिम रोक रहेगी. राज्य सरकार द्वारा अपना हलफनामा दाखिल करने के बाद ही मामले की सुनवाई की जाएगी, ”न्यायमूर्ति सेनगुप्ता ने कहा।

राशन वितरण मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राज्य के पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है और वे सभी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

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