मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह असंतोषजनक प्रदर्शन के लिए छह महिला न्यायिक अधिकारियों की सेवाएं समाप्त करने के अपने पहले के फैसले पर कायम रहेगा।
शीर्ष अदालत ने दो फरवरी को हाई कोर्ट से तीन सप्ताह के भीतर यह तय करने को कहा था कि क्या वह छह न्यायिक अधिकारियों की सेवाएं समाप्त करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है।
हाई कोर्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ को फैसले के बारे में सूचित किया।
पीठ, जो छह पूर्व न्यायिक अधिकारियों में से तीन द्वारा अपनी सेवाओं की समाप्ति के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद शुरू की गई स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई कर रही थी, ने मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 30 अप्रैल को पोस्ट कर दिया है।
शीर्ष अदालत ने 12 जनवरी को छह महिला सिविल जजों की सेवाएं समाप्त करने का संज्ञान लिया था और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। अदालत ने हटाए गए न्यायिक अधिकारियों को नोटिस भी जारी किया था और उनसे अपनी दलीलें रिकॉर्ड में रखने को कहा था।
वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल इस मामले में न्याय मित्र के रूप में शीर्ष अदालत की सहायता कर रहे हैं। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान पूर्व न्यायिक अधिकारियों में से एक की ओर से वकील तन्वी दुबे पेश हुईं।
अग्रवाल ने पहले शीर्ष अदालत को बताया था कि हाई कोर्ट की प्रशासनिक समिति द्वारा इन पूर्व न्यायिक अधिकारियों के प्रदर्शन के बारे में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई थी।
उन्होंने कहा था कि छह पूर्व न्यायिक अधिकारियों में से तीन, जिन्होंने पिछले साल अपनी सेवाएं समाप्त होने के बाद शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था, उन्होंने अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था और उनकी याचिका वहां लंबित है।
उन्होंने शीर्ष अदालत को यह भी सूचित किया था कि शीर्ष अदालत में दायर की गई याचिका बाद में वापस ले ली गई थी।
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई मामले की 11 जनवरी की कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा के तीन पूर्व सिविल न्यायाधीशों, वर्ग- II (जूनियर डिवीजन) द्वारा आवेदन शीर्ष अदालत को संबोधित किया गया था।
तीन पूर्व न्यायाधीशों ने कहा था कि बर्खास्तगी इस तथ्य के बावजूद हुई कि उनके काम का मात्रात्मक मूल्यांकन कोविड के प्रकोप के कारण नहीं किया जा सका।
“यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि अधिकारियों को तीन अन्य महिला अधिकारियों के साथ मध्य प्रदेश राज्य में न्यायिक सेवाओं में नियुक्त किया गया था। आरोप है कि उन्हें मुख्य रूप से निर्धारित मानकों के अनुरूप निपटान नहीं होने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।” रिपोर्ट में कहा गया है.
हाई कोर्ट की एक प्रशासनिक समिति और एक पूर्ण अदालत की बैठक में परिवीक्षा अवधि के दौरान उनके प्रदर्शन को असंतोषजनक पाए जाने के बाद राज्य के कानून विभाग द्वारा जून 2023 में समाप्ति आदेश पारित किए गए थे।
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पूर्व न्यायाधीशों में से एक द्वारा वकील चारू माथुर के माध्यम से दायर एक पक्षकार आवेदन के अनुसार, चार साल का बेदाग सेवा रिकॉर्ड होने और किसी भी प्रतिकूल टिप्पणी का सामना नहीं करने के बावजूद, उन्हें कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना बर्खास्त कर दिया गया था।
उन्होंने आरोप लगाया कि सेवा से उनकी बर्खास्तगी संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता का अधिकार) और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
उन्होंने अपने आवेदन में कहा कि यदि मात्रात्मक कार्य मूल्यांकन में उनके मातृत्व के साथ-साथ बाल देखभाल अवकाश की अवधि को भी ध्यान में रखा जाता है, तो यह उनके साथ गंभीर अन्याय होगा।
“यह एक स्थापित कानून है कि मातृत्व और शिशु देखभाल अवकाश एक महिला और शिशु का मौलिक अधिकार है, इसलिए परिवीक्षा अवधि के लिए आवेदक के प्रदर्शन का मूल्यांकन मातृत्व और शिशु देखभाल के हिस्से के रूप में उसके द्वारा ली गई छुट्टी के आधार पर किया जाता है। आवेदन में कहा गया है, ”यह उनके मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है।”