कोई भी सभ्य पुलिस बल या अधिकारी अवैध रूप से काम नहीं कर सकता, चाहे दबाव कुछ भी हो: केरल हाई कोर्ट

केरल हाई कोर्ट ने एक हालिया घटना से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि कोई भी सभ्य पुलिस बल या अधिकारी अवैध रूप से कार्य नहीं कर सकता है, चाहे “दबाव” कुछ भी हो, जिसमें एक पुलिस अधिकारी ने कथित तौर पर एक वकील के साथ दुर्व्यवहार किया था।

न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन एक वायरल वीडियो से जुड़े मामले की सुनवाई कर रहे थे, जिसमें अलाथुर पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी को एक वकील के खिलाफ कथित तौर पर “अपमानजनक शब्दों” का इस्तेमाल करते देखा गया था, जो एक मामले के संबंध में अदालत के आदेश के साथ उनके पास आया था।

अदालत ने आरोपी अधिकारी को मामले में एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करने की अनुमति दी और इसे 1 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

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“अगर, दूसरी ओर, यह माना जाता है कि ऊपर उल्लिखित “घटना” यह है कि उसने इस अदालत द्वारा निषिद्ध शब्दों का इस्तेमाल किया, जैसा कि आरोप लगाया गया है, तो इसका औचित्य यह है कि उसने ऐसा “जोश और दबाव के कारण” किया अदालत ने अपने आदेश में कहा, “प्रथम दृष्टया इन परिस्थितियों को सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि कोई भी सभ्य पुलिस बल या अधिकारी अवैध तरीके से काम नहीं कर सकता, चाहे दबाव कुछ भी हो।”

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इसमें कहा गया कि अधिकारी की माफी विरोधाभासी प्रकृति की है।

संबंधित अधिकारी ने हलफनामे में बिना शर्त माफी मांगी थी।

अदालत ने आज कहा कि अधिकारी द्वारा अपनाया गया रुख विरोधाभासी है क्योंकि, “जब वह कहता है कि उसने कोई अवमानना नहीं की है, तो किसी को आश्चर्य होता है कि वह बिना शर्त माफी क्यों मांग रहा है।”

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अधिकारी ने अदालत के समक्ष पुष्टि की थी कि “घटना अनजाने में हुई थी, लेकिन यह आवेश और परिस्थितियों के दबाव के कारण हुई, जिसके लिए मुझे गहरा खेद है और मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं और मैं वचन देता हूं कि मैं इस तरह की घटनाओं में शामिल नहीं होऊंगा(sic) )।”

अदालत ने पहले कहा था कि तनाव अपमानजनक तरीके से व्यवहार करने का लाइसेंस नहीं है।

राज्य पुलिस प्रमुख ने पहले अदालत को बताया था कि कुछ पुलिस अधिकारियों का अपमानजनक व्यवहार मुख्य रूप से “तनाव” के कारण होता है।

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इससे पहले, राज्य पुलिस प्रमुख ने अदालत को सूचित किया था कि संबंधित अधिकारी का तबादला कर दिया गया है.

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