ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की अनुमति देने के फैसले के खिलाफ याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया

ज्ञानवापी मस्जिद के एक तहखाने में हिंदू प्रार्थनाओं की अनुमति देने के वाराणसी जिला अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की, जो वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद के मामलों की देखभाल करती है, और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, समिति के वकील एस एफ ए नकवी ने कहा।

नकवी ने कहा, “मामले की सुनवाई पूरी हो गई है और अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।”

अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वाराणसी जिला अदालत के आदेश के खिलाफ उसकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करने और उसे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहने के कुछ ही घंटों के भीतर हाईकोर्ट का रुख किया।

वाराणसी जिला अदालत ने 31 जनवरी को फैसला सुनाया था कि एक पुजारी ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में मूर्तियों के सामने प्रार्थना कर सकता है।

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