एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का हवाला देते हुए एम/एस के.जे. एंटरप्राइजेज पर कर और जुर्माना लगाने के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ द्वारा दिया गया अदालत का फैसला, उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (यूपीजीएसटी अधिनियम, 2017)
