पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को मेयर चुनाव स्थगित करने के चंडीगढ़ प्रशासन के आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि चुनाव 30 जनवरी को होंगे।
यह निर्णय चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आया, जो मेयर चुनाव कराने का प्राधिकारी है, जिसमें चुनाव की तारीख 18 जनवरी से 6 फरवरी तक स्थगित कर दी गई थी।
याचिकाकर्ता के वकील गुरमिंदर सिंह ने कहा, जैसे ही मामला सुनवाई के लिए आया, न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति हर्ष बंगर की खंडपीठ ने प्रशासन के आदेश को रद्द कर दिया।
मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए अब 30 जनवरी को सुबह 10 बजे मतदान होगा।
अदालत आप पार्षद कुलदीप कुमार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने प्रशासन के आदेश को चुनौती दी थी।
मेयर चुनाव, जो शुरू में 18 जनवरी को होने वाला था, पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह के बीमार पड़ने के बाद 6 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस और आप पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।
मेयर चुनाव के लिए हाथ मिलाने वाली कांग्रेस और आप ने भाजपा की आलोचना करते हुए उस पर “आसन्न हार” के डर से चुनाव नहीं होने देने का आरोप लगाया है।