हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन से मेयर चुनाव के पुनर्निर्धारण पर विचार करने को कहा

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने शनिवार को छह फरवरी तक चुनाव स्थगित करने के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए चंडीगढ़ प्रशासन से मेयर चुनाव के पुनर्निर्धारण पर विचार करने को कहा।

न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति हर्ष बंगर की खंडपीठ ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, चंडीगढ़ नगर निगम और पुलिस को 23 जनवरी को जवाब देने के लिए नोटिस भी जारी किया।

यह मामला आप पार्षद कुलदीप कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के लिए आया, जिन्होंने यूटी प्रशासन के मेयर चुनाव को 6 फरवरी तक स्थगित करने के आदेश को चुनौती दी थी।

याचिकाकर्ता के वकीलों में से एक, एडवोकेट फेरी सोफ़त ने कहा, सुनवाई के दौरान अदालत ने चंडीगढ़ प्रशासन से चुनावों के पुनर्निर्धारण पर विचार करने को कहा।

सोफ़त ने कहा, अदालत ने मौखिक रूप से यूटी प्रशासन को 23 जनवरी से 26 जनवरी के बीच मेयर चुनाव कराने के लिए अगली तारीख बताने को कहा।

सोफ़त ने आगे कहा कि जब चंडीगढ़ प्रशासन के वकील ने चुनाव टालने के लिए कानून और व्यवस्था के मुद्दे का उल्लेख किया, तो अदालत ने सुझाव दिया कि यदि चंडीगढ़ पुलिस मेयर चुनाव के लिए कानून और व्यवस्था नहीं संभाल सकती है, तो एक केंद्रीय एजेंसी को इसमें शामिल किया जा सकता है।

सुनवाई के दौरान प्रशासन के वकील ने अदालत को 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर शहर में होने वाले कार्यक्रमों से अवगत कराया।

इसके बाद पुलिस गणतंत्र दिवस समारोह की व्यवस्था में व्यस्त रहेगी, यह भी प्रस्तुत किया गया।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि चंडीगढ़ के उपायुक्त के पास चुनाव टालने का कोई अधिकार नहीं है।

नगर निगम का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन मित्तल ने हालांकि तर्क दिया कि डीसी, जो निर्धारित प्राधिकारी हैं, के पास चुनाव स्थगित करने की शक्ति है।

याचिकाकर्ता कुमार, जो मेयर पद के उम्मीदवार थे, ने मांग की थी कि डीसी के 18 जनवरी के आदेश को रद्द किया जाए और तुरंत चुनाव कराया जाए।

चंडीगढ़ मेयर चुनाव अचानक स्थगित होने और पार्षदों को यह बताए जाने पर कि पीठासीन अधिकारी बीमार पड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को हाई कोर्ट का रुख किया था।

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गुरुवार शाम सुनवाई के दौरान, चंडीगढ़ प्रशासन के वकील ने हाई कोर्ट को सूचित किया था कि कानून व्यवस्था की स्थिति का आकलन करने के बाद मेयर चुनाव के लिए अगली तारीख 6 फरवरी तय की गई है।

याचिकाकर्ता ने एमसी परिसर में पार्षदों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने वाले नगर निगम अधिकारियों के आदेश को रद्द करने की भी मांग की थी।

याचिकाकर्ता ने मेयर चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से कराने की मांग की थी।

गुरुवार को होने वाले मेयर चुनाव को पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह के बीमार पड़ने के बाद अगले आदेश तक के लिए टाल दिया गया।

मेयर चुनाव के लिए हाथ मिलाने वाली कांग्रेस और आप ने भाजपा की आलोचना करते हुए उस पर अपनी “आसन्न हार” की आशंका से चुनाव नहीं टालने का आरोप लगाया है।

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