सुप्रीम कोर्ट ने यवतमाल, रायपुर जिलों के डीएम, एसपी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि रैलियों के दौरान कोई नफरत भरा भाषण न दिया जाए

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र के यवतमाल और छत्तीसगढ़ के रायपुर के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनके अधिकार क्षेत्र में अगले एक सप्ताह में होने वाली हिंदू संगठन और भाजपा विधायक टी राजा सिंह की रैलियों के दौरान कोई नफरत भरे भाषण न दिए जाएं।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने निर्धारित रैलियों पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि जिन पार्टियों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषणों के आरोप लगाए गए हैं, वे अदालत के समक्ष नहीं हैं।

हालाँकि, इसने दोनों जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों और एसपी को रैलियों के स्थल पर रिकॉर्डिंग सुविधाओं के साथ सीसीटीवी कैमरे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि अगर कुछ भी होता है तो नफरत फैलाने वाले भाषणों के अपराधियों की पहचान की जा सके।

पीठ ने शाहीन अब्दुल्ला की लंबित याचिका में दायर एक आवेदन पर यह आदेश पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि नफरत फैलाने वाले भाषणों के कई मामले सामने आए हैं।

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इसमें कहा गया है कि यवतमाल जिले में 18 जनवरी को हिंदू जनजागृति समिति की रैली होने वाली है और इसमें नफरत भरे भाषणों की आशंका है.

इसी तरह, आवेदन में कहा गया है कि रायपुर जिले में सिंह की रैलियां 19 से 25 जनवरी तक निर्धारित हैं और नफरत भरे भाषणों की आशंका है।

याचिकाकर्ता ने रैलियां आयोजित करने की अनुमति रद्द करने की मांग की, जिसे पीठ ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इस अदालत द्वारा इस मुद्दे पर पहले से ही दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

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