इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि ट्रायल कोर्ट के पास किसी मामले में आरोपित व्यक्तियों को केवल गवाह के मुख्य परीक्षण के आधार पर बुलाने का अधिकार है। न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की पीठ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाले आपराधिक पुनरीक्षण पर विचार कर रही थी, जिसके द्वारा अतिरिक्त सत्र
