जयपुर के रामनिवास उद्यान में निजी पार्टियों को कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देने पर हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई

अदालत के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए निजी व्यक्तियों को कार्यक्रम स्थल पर संगीत कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देने के आरोप में राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव और रामनिवास उद्यान के पर्यवेक्षक के खिलाफ हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है।

गायक कैलाश खेर का संगीत कार्यक्रम 15 जनवरी को रामनिवास उद्यान में प्रतिष्ठित अल्बर्ट हॉल के सामने आयोजित होने वाला है। यह कार्यक्रम सृष्टिविनायक फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया है।

याचिकाकर्ता शंकर गुर्जर ने मंगलवार को वकील एके जैन और आदित्य जैन के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

एके जैन ने कहा, “निजी व्यक्तियों को समारोह आयोजित करने की अनुमति 2008 में निर्धारित हाई कोर्ट के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।”

उन्होंने कहा कि अदालत ने 1993 में रामनिवास उद्यान में सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन 2008 तक वह अपने दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजन स्थल पर ऐसे आयोजनों की अनुमति देती थी। 2008 में, अदालत की एक खंडपीठ ने निजी पार्टियों को अनुमति देने की प्रथा को बंद कर दिया, लेकिन राज्य सरकार ने ऐसे आयोजनों की अनुमति देना शुरू कर दिया।

ए के जैन के अनुसार, रामनिवास उद्यान में समारोह आयोजित करने के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन निजी व्यक्तियों को संगीत कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति देना अवैध है और अदालत के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।

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