उत्तराखंड में अधीनस्थ को परेशान करने के आरोप में जिला जज निलंबित

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक अधीनस्थ को परेशान करने के आरोप में रुद्रप्रयाग के जिला एवं सत्र न्यायाधीश और हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (सतर्कता) को निलंबित कर दिया है।

आरोप है कि उन्होंने अपने आवास पर तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें नौकरी से हटाने की धमकी दी। रजिस्ट्रार जनरल आशीष नैथानी द्वारा जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि इसके कारण अधिकारी ने जहर खा लिया।

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हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज तिवारी के निर्देश पर जारी आदेश में कहा गया है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रुद्रप्रयाग के खिलाफ आरोपों पर अनुशासनात्मक जांच पर विचार किया जा रहा है.

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उनके खिलाफ उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 के नियम 7 के तहत नियमित जांच शुरू की जाएगी।

आदेश के अनुसार, किसी अधीनस्थ को परेशान करना और उसे सेवा से हटाने की धमकी देना एक न्यायिक अधिकारी के लिए अमानवीय आचरण और अशोभनीय है और यह उत्तराखंड सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 2002 के खिलाफ है।

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निलंबन अवधि के दौरान वह जिला एवं सत्र न्यायालय, चमोली से संबद्ध रहेंगे।

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