हाल ही में, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूल अधिकारियों को मातृत्व लाभ के रूप में शिक्षक को 15 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर की पीठ मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत श्रम आयुक्त-सह-मुख्य निरीक्षक कारखाना-सह-अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को रद्द करने की अपील पर सुनवाई कर रही
