सोशल मीडिया से एकत्र की गई जानकारी जनहित याचिका में दलीलों का हिस्सा नहीं हो सकती: बॉम्बे हाईकोर्ट

सोशल मीडिया से एकत्र की गई जानकारी जनहित याचिका में दलीलों का हिस्सा नहीं हो सकती है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में हर साल असुरक्षित जल निकायों में 1,500 से 2,000 लोग अपनी जान गंवा देते हैं।

मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने वकील अजीतसिंह घोरपड़े द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें महाराष्ट्र सरकार को राज्य में झरनों और जल निकायों की सुरक्षा के लिए उपाय करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

घोरपड़े के वकील मणिंद्र पांडे ने दावा किया कि हर साल लगभग 1,500 से 2000 लोग ऐसे असुरक्षित झरनों और जल निकायों में अपनी जान गंवाते हैं, और पीठ ने जानना चाहा कि याचिकाकर्ता को मौतों की जानकारी कहां से मिली।

Video thumbnail

पांडे ने तब कहा कि उन्होंने समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पोस्ट से जानकारी हासिल की थी।

READ ALSO  तमिलनाडु कोर्ट ने सेंथिल बालाजी की न्यायिक हिरासत 6 नवंबर तक बढ़ा दी है

तब कोर्ट ने कहा कि याचिका अस्पष्ट है और इसमें कई विवरण नहीं हैं।

सीजे उपाध्याय ने कहा, “सोशल मीडिया से जुटाई गई जानकारी जनहित याचिका में दलीलों का हिस्सा नहीं हो सकती। आप (याचिकाकर्ता) जनहित याचिका दायर करते समय इतने गैर-जिम्मेदार नहीं हो सकते। आप न्यायिक समय बर्बाद कर रहे हैं।”

पीठ ने कहा कि ऐसी याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह समय की “सरासर बर्बादी” है।

अदालत ने कहा, “कोई पिकनिक मनाने जाता है और दुर्घटनावश डूब जाता है, इसलिए जनहित याचिका? कोई दुर्घटना में डूब जाता है, यह अनुच्छेद 14 और 21 (समानता और जीवन) के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कैसे है।”

पांडे ने तब कहा कि राज्य सरकार को ऐसे जल निकायों और झरनों पर जाने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

Also Read

READ ALSO  पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भागे हुए जोड़ों से संबंधित FIR को रद्द करने के पक्ष में शेक्सपियर का हवाला दिया

हालाँकि, पीठ ने कहा कि अधिकांश दुर्घटनाएँ “लापरवाह कृत्यों” के कारण हुईं।

“आप महाराष्ट्र सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? क्या प्रत्येक झरने और जल निकाय पर पुलिस तैनात की जा सकती है?” पीठ ने पूछा.

इस पर वकील ने बताया कि कई बार जब डूबने की दुर्घटना होती है तो कोई बचाव दल नहीं होता है, जिसके कारण पीड़ित का शव दो से तीन दिन बाद बरामद होता है।

READ ALSO  घायल चश्मदीद गवाह की गवाही को मामूली विरोधाभासों के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता; यदि अन्य आपराधिक साक्ष्यों से पुष्टि हो, तो दोषसिद्धि वैध मानी जाएगी: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

अदालत ने तब यह जानना चाहा कि क्या याचिकाकर्ता ने ऐसे किसी झरने या जलाशय का दौरा किया था या क्या उसने पता लगाया था कि कौन सा अधिक खतरनाक या असुरक्षित था।

पीठ ने याचिकाकर्ता से जनहित याचिका वापस लेने को कहा और कहा कि वह उचित विवरण के साथ “बेहतर” जनहित याचिका दायर कर सकता है।

याचिकाकर्ता सहमत हो गया और याचिका वापस ले ली।

Related Articles

Latest Articles