‘अवैध’ रेत खनन जांच: मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के अधिकारियों को ईडी के समन पर रोक लगा दी

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य में कथित अवैध रेत खनन की धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पांच जिला कलेक्टरों को जारी किए गए समन की कार्रवाई पर रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति एसएस सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने राज्य के सार्वजनिक विभाग के सचिव के नंथाकुमार द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम रोक लगा दी।

हालांकि, पीठ ने कहा कि ईडी राज्य में कथित रेत खनन की अपनी जांच आगे बढ़ा सकती है।

सार्वजनिक विभाग के शीर्ष अधिकारी ने अरियालुर, वेल्लोर, तंजावुर, करूर और तिरुचिरापल्ली के जिला कलेक्टरों की ओर से याचिका दायर की।

याचिका में ईडी द्वारा जारी किए गए समन को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें उन्हें अपने-अपने जिलों में रेत खनन से संबंधित विवरण के साथ विभिन्न तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा गया था।

पीठ ने राज्य सरकार और पांच जिला कलेक्टरों को ईडी द्वारा दायर आपत्ति याचिका पर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की आगे की सुनवाई 21 दिसंबर तक तय की।

Related Articles

Latest Articles