इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हथियार लाइसेंस मामले में गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे और उत्तर प्रदेश के विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने आदेश में कहा कि शूटिंग में प्रतिबंधित होने के बावजूद अब्बास अंसारी के पास से बड़ी संख्या में धातु के कारतूस बरामद हुए.
न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि यह गंभीर मामला है क्योंकि आरोपी ने एक जन प्रतिनिधि होने के बावजूद यह कृत्य किया।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) के विधायक अब्बास अंसारी की ओर से कहा गया कि वह एक शूटर हैं और उनके पास वैध हथियार लाइसेंस है और इसलिए वह तीन हथियार रखने के हकदार हैं और इसमें कोई अवैधता नहीं है।
यह भी कहा गया कि दिल्ली के अधिकारियों ने उनके हथियार लाइसेंस के हस्तांतरण के संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ पत्राचार किया था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने इसके बारे में जानकारी छिपाई थी।
याचिका का विरोध करते हुए राज्य के वकील ने कहा कि अब्बास अंसारी के पास से आठ हथियार और 4,000 से अधिक धातु कारतूस बरामद किये गये थे.
उनके खिलाफ 12 अक्टूबर 2019 को एफआईआर दर्ज की गई थी.
प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया था कि अब्बास अंसारी ने लखनऊ से बंदूक का लाइसेंस प्राप्त किया और बाद में इसे दिल्ली स्थानांतरित करवा लिया जहां उसने बदले हुए पते के आधार पर हथियार खरीदे।
मामले में उनके खिलाफ 24 दिसंबर, 2020 को आरोप पत्र दायर किया गया था।
अब्बास अंसारी ने 2022 का विधानसभा चुनाव एसबीएसपी के टिकट पर जीता, जो उस समय समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी।