दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि फसल अवशेष जलाना “तत्काल” रोका जाए।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि दिल्ली को साल-दर-साल इस स्थिति से नहीं गुजारा जा सकता।
पीठ ने पंजाब सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील से कहा, ”हर बार राजनीतिक लड़ाई नहीं हो सकती।”
अदालत ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि नगर निगम का ठोस कचरा खुले में न जलाया जाए।
दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए, पीठ ने फसल अवशेष जलाने, वाहन प्रदूषण और खुले में कचरा जलाने जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला।
इसने मामले को शुक्रवार को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया है।
लगातार पांच दिनों तक गंभीर वायु गुणवत्ता के बाद मंगलवार सुबह दिल्ली में प्रदूषण का स्तर “बहुत खराब” श्रेणी में दर्ज किया गया।
पीएम2.5 की सांद्रता – सूक्ष्म कण जो श्वसन प्रणाली में गहराई तक प्रवेश करने और स्वास्थ्य समस्याओं को ट्रिगर करने में सक्षम है – राजधानी में सरकार द्वारा निर्धारित 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की सुरक्षित सीमा से सात से आठ गुना अधिक है।
यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा निर्धारित 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की स्वस्थ सीमा से 30 से 40 गुना अधिक था।
पड़ोसी राज्य हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई शहरों ने भी खतरनाक वायु गुणवत्ता की सूचना दी है। गाजियाबाद में एक्यूआई 338, गुरुग्राम में 364, नोएडा में 348, ग्रेटर नोएडा में 439 और फरीदाबाद में 382 दर्ज किया गया।