अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि अदालत ने लगभग दो साल पहले यहां के एक गांव में तीन साल की बच्ची का अपहरण करने और उसके साथ बलात्कार करने के लिए 50 वर्षीय एक व्यक्ति को 26 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
सरकारी वकील नवीन कुमार दुबे ने बताया कि अदालत ने दोषी राजेश जाटव पर 50,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया.
दुबे ने कहा कि राजेश जाटव उर्फ महात्मा (50) के खिलाफ एक शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 2 दिसंबर, 2021 की शाम को उसने तीन साल की बच्ची का अपहरण कर लिया, उसे पास के एक घर में बंधक बना लिया और उसके साथ बलात्कार किया।
पीड़िता की हालत बिगड़ने पर जाटव घर से भाग गया. सरकारी वकील ने बताया कि लड़की के परिवार के सदस्य बाद में वहां पहुंचे और उसे बचाया और अस्पताल ले गए।
उन्होंने बताया कि लड़की की मेडिकल रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश (POCSO) अलका यादव ने शुक्रवार को जाटव को दोषी ठहराया और 26 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
दुबे ने कहा, अदालत ने उस पर 50,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया और आदेश दिया कि जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में जाटव को दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।