एक कानूनी विकास में, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति बंडारू सैमसुंदर ने स्थानांतरण सिविल विविध याचिका में एक आदेश दिया जो वैवाहिक मामलों में पत्नी की सुविधा को प्राथमिकता देने के सिद्धांत का उदाहरण देता है। याचिकाकर्ता, एक वैवाहिक विवाद में पत्नी, ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) के तहत दायर एचएमओपी को
