दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज मामले में न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और पोर्टल के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी और उसके बाद पुलिस रिमांड में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
पुलिस कार्रवाई को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने कहा, “अदालत को दोनों याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं मिली।”
पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।
बाद में उन्होंने गिरफ्तारी के साथ-साथ 7 दिन की पुलिस हिरासत को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का रुख किया और अंतरिम राहत के रूप में तत्काल रिहाई की मांग की।
10 अक्टूबर को ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दस दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
चीन समर्थक प्रचार प्रसार के लिए कथित तौर पर धन लेने के आरोप में दोनों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
एफआईआर के अनुसार, समाचार पोर्टल को बड़ी मात्रा में धन कथित तौर पर “भारत की संप्रभुता को बाधित करने” और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए चीन से आया था।
इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि पुरकायस्थ ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए एक समूह – पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म (पीएडीएस) के साथ साजिश रची।