अदालत के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस ने रियाल्टार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की

दिल्ली पुलिस ने अदालत को सूचित किया है कि उसने एक व्यक्ति से कथित तौर पर एक करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक रियाल्टार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अरजिंदर कौर शिकायतकर्ता द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

शिकायतकर्ता के वकील सुमित गहलोत ने प्रस्तुत किया कि बिल्डर और मालिक ने अपेक्षित अनुमति के बिना मध्य दिल्ली में उनके ग्राहक मसूद आलम को एक फ्लैट बेच दिया और बाद में इसे दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। उनके वकील ने कहा कि आलम ने अगस्त 2019 से जुलाई 2021 तक फ्लैट के लिए कुल 1,08,50,000 रुपये का भुगतान किया।

27 सितंबर को, अदालत ने संबंधित स्टेशन हाउस अधिकारी (एसएचओ) को मामले में एक निर्णायक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।

सदर बाजार पुलिस ने सोमवार को अदालत को सूचित किया कि दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक विश्वासघात के लिए सजा) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

READ ALSO  अधिवक्ताओं के ब्याज रहित पांच लाख रुपये का लोन देने की मांग पर केंद्र व दिल्ली सरकार से जवाब तलब

अनुपालन रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी।

Related Articles

Latest Articles